नई दिल्ली। Income Tax Returns इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख जल्द ही खत्म होने वाली है। एसेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2021 है। ऐसे में यदि आप भी अपना आईटीआर जमा करने वाले हैं तो एक बात की विशेष सावधानी रखनी है। इस संबंध में आयकर विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक बिटक्वाइन (Bitcoin) जैसे क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) से होने वाली कमाई के बारे में भी अब आईटीआर में जानकारी देना होगी। आमतौर अधितकर करदाता इस तरह की कमाई को लेकर असमंजस में रहते हैं तो इसे आईटीआर में शो करें या नहीं। लेकिन अब आयकर विभाग ने साफ चेतावनी जारी की है कि बिटक्वाइन के जरिए होने वाली कमाई का भी ITR में जिक्र जरूर करें।
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आयकर विभाग इस कारण दिखा रहा सख्ती
गौरतलब है कि बीते लंबे समय से बिटक्वाइन में कालाधन खपाए जाने की खबरें आ रही थी। ऐसे जीएसटी खुफिया महानिदेशायल ने जहां जीएसटी लगाने प्रस्ताव भेजा है तो दूसरी तरफ आईटीआर में इसका जिक्र करना भी अनिवार्य कर दिया है। आयकर रिटर्न फॉर्म ITR-2 और ITR-3 में बिटक्वाइन से होने वाली आय के बारे में जानकारी देना होगी। यदि कोई करदाता बिटक्वाइन से होने वाली आय को नहीं दर्शाता है तो यह कर चोरी के दायरे में आएगा।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक क्रिप्टोकरंसी से होने वाली कमाई को कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर किसी के पास बिटक्वाइन है और आय 50 लाख रुपए से अधिक है तो आईटीआर से उस आय का ब्योरा जरूर दिखाना होगा। जब बिटक्वाइन की खरीद या बिक्री की जाएगी, तब इसे कैपिटल गेन के रूप में दिखाना होगा।
इसके अलावा बिटक्वाइन बनाने पर अलग और बिटक्वाइन खरीदने पर अलग टैक्स भरना होगा। इसमें एक श्रेणी माइनर की तो दूसरी निवेशक की है। माइनिंग से पैदा किए गए बिटक्वाइन कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी निवेशक ने बिटक्वाइन को पैसा देकर खरीदा है तो खरीदने और बेचने की कीमत के अंतर पर टैक्स अनिवार्य रूप से देना ही होगा। आयकर विभाग के मुताबिक इसे आय की श्रेणी में रखा गया है।
Posted By: Sandeep Chourey
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