Income Tax Return: साल 2020-21 के लिए इनकम टैक्स विभाग ने IT रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर दिया है। करदाताओं की सहूलुयत को ध्यान में रखते हुए विभाग ने अबकी बार इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हुए संशोधनों के चलते कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। हालांकि इस बार भी करदाताओं के पास पुराना और नया टैक्स स्लैब चुनने की छूट रहेगी। CBDT ने यह सूचना टैक्सपेयर्स के लिए जारी की है। नया आईटीआर फॉर्म http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226336.pdf लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहां आपके पास NEW TAX REGIME अपनाने का भी विकल्प रहेगा।
कैसे करें ITR फॉर्म का चुनाव
1. जिन लोगों की आय बिजनेस या प्रोफेशन के जरिए होती है उनके लिए ITR-3 फॉर्म ज्यादा उपर्युक्त है।
2. जिस व्यक्ति या संयुक्त परिवार की आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं होती है, उनके लिए ITR-2 फॉर्म का विक्लप ज्यादा बेहतर रहेगा।
3. बड़ी कंपनियों के अलावा छोटे पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी के लिए IYTR-5 फॉर्म सही है।
4. राजनीतिक पार्टियां, ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो टैक्स में छूट क्लेम करते हैं वो ITR-5 फॉर्म भर सकते हैं।
5. बड़ी कंपनियां ITR-6 फॉर्म भर सकती हैं।
सबसे आसान हैं ITR-1 और ITR-4 फॉर्म
इन फॉर्म का उपयोग बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर करते हैं। यह फॉर्म वो करदाता भरते हैं, जिनकी सालभर की कमाई 50 लाख रुपए तक होती है। ये लोग एक घर या ब्याज के जरिए पैसा कमाते हैं। इनको सहज फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सुगम फॉर्म उन अनडिवाइडेड फैमिली के लिए होते हैं, जिनकी आय किसी बिजनेस या प्रोफेशन से होती है।
2.30 करोड़ से ज्यादा करदाताओं का रिफंड जारी
साल 2021-21 के लिए सरकार ने 2.62 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया है। यह रिफंड 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 तक के लिए है। सरकार ने 2.34 करोड़ करदाताओं को 87 हजार 749 करोड़ का रुपए और कंपनियों के लिए 1.74 लाख करोड़ का रिफंड जारी किया है।
Posted By: Arvind Dubey
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