Leave Encashment: देश में प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए जरूरी खबर है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक फ्री इनकैशमेंट टैक्स दिया गया है। अब इस पर कोई कर नहीं देना होगा। पहले यह सीमा तीन लाख रुपये थी। निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी दी है।

बता दें तीन लाख की यह लिमिट साल 2002 में तय की गई थी। तब सरकारी क्षेत्र में उच्च मूल वेतन 30 हजार रुपये प्रति महीने था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10 (10एए) (2) के तहत टैक्स छूट की सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

बजट में तय की गई थी लिमिट

सीबीडीटी के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लीव कैश के बदले मिलने वाली अधिकतम 25 लाख रुपये की टैक्स छूट की व्यवस्था लागू होगी। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्ताव में इस संबंध में घोषणा की गई है।

एजेंल टैक्स पर राहत

इस बीच वित्त मंत्रालय ने एंजेल टैक्स पर 21 देशों को राहत दी है। स्टार्टअप्स में निवेश पर एंजेल कर पर छूट मिलेगी। लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल हैं। सीबीडीटी के अनुसार, असूचीबद्ध फर्मों के भारतीय स्टार्टअप में अनिवासी निवेश पर एंजेल टैक्स नहीं लगेगा।

Posted By: Kushagra Valuskar

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