बालोद। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) मुकेश कुमार पात्रे ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित अजीत कुशवाहा को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये का अर्थदंड, पांच वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपये का अर्थदंड संरक्षण अधिनियम की धारा चार के तहत दस वर्ष का सश्रम कारावास व तीन रुपये के अर्थदंड से दडिंत किया है। वहीं जिले के अन्य एक मामले में पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर ले जाने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया है।
गौरतलब है कि विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) छन्नू लाल साहू के अनुसार पीड़िता अपने पिता के साथ थाना गुंडरदेही में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दर्ज कराई कि एक अज्ञात लड़का सात मई 2019 की रात करीब नौ बजे मां के मोबाइल पर काल किया। जिसे पीड़िता उठायी तब अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, पीडिता द्वारा फोन काट दिया गया। पीड़िता की स्कूल मार्केट आते जाते समय पीछा करता है। 14 जुलाई 2019 को सुबह 11:00 बजे घर के सामने आकर पीड़िता के मां के फोन में दोबारा काल कर बोला कि एक काला रंग का मोबाइल सीम सहित घर के सामने फेंका हैं उसी से बातें करने को कहा। बात नहीं करने पर मारने की धमकी दी। तब पीड़िता अपने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी।
इसके बाद अजीत कुशवाहा ने अपने मोबाइल नंबर से पीड़िता को उसकी मम्मी के नंबर पर दोपहर ढ़ाई बजे गुंडदरेही के पास बुलाया तथा वहीं पर उसको तीन चाकलेट खाने को दिया। जिसे खाने के बाद उसे नशा हो गया। फिर आरोपित ने अपने मोटरसाइकिल में बिठाकर ले गया और जंगल जैसी जगह पर दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता को छोड़कर भाग गया। पीड़िता की शिकायत पर गुंडरदेही पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण के दौरान आए साक्ष्य के आधार पर आरोपित को उक्त दंड से दडिंत किया गया।
नाबालिग का अपहरण बिहार ले जाने वाला आरोपित पकड़ा गया
नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर अपने घर बिहार ले जाने वाले आरोपित को गुरुर पुलिस ने नेपाल बार्डर से गिरफ्तार कर लिया है। गुरुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक प्रार्थी ने अपनी बेटी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा विधिपूर्ण संरक्षण से बिना उसके सहमति से बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया था। पुलिस ने टीम गठित कर आरोपित की पतासाजी में जुट गई। पुलिस ने आरोपित अर्जुन मुखिया निवासी थाना बिहरा जिला सहरसा (बिहार) को नेपाल बाडर से गिरफ्तार किया। वहीं, पीड़िता को उसके कब्जे से बरामद कर बयान लिया गया। इसके साथ ही आरोपित से भी पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
Posted By: Abhishek Rai
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