भिलाई। माता-पिता की मौत के बाद कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बीमा की राशि निकालने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति व उसकी महिला मित्र के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपित की बहन ने गृहमंत्री और पुलिस से इसकी शिकायत की थी। जिसकी जांच के बाद सुपेला पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी की है। अभी तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।
बहन ने की भाई के खिलाफ शिकायत
पुलिस ने बताया कि सेक्टर-1 निवासी शिकायतकर्ता मार्शलीना सेटियागो की शिकायत पर उसके भाई आगस्टीन सेटियागो और भाई की महिला मित्र शीतल स्वामी के खिलाफ प्राथमिकी की गई है। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता के पिता भिलाई इस्पात संंयंत्र के अग्निशमन विभाग में कार्यरत थे।
सेवानिवृत्ति के बाद शिकायतकर्ता के पिता ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में दो लाख 30 हजार रुपये का निवेश किया था। कोरोना महामारी में शिकायतकर्ता के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई। जिसके बाद निवेश के रुपयों के हकदार शिकायतकर्ता और उसका भाई दोनों हो गए थे।
आरोपित भाई व उसकी महिला मित्र के खिलाफ दर्ज की एफआइआर
लेकिन, आरोपित भाई आगस्टीन सेटियागो ने अपनी महिला मित्र शीतल स्वामी के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बीमा के रुपये निकाल लिए। बीमा के रुपये निकालने के लिए जो दस्तावेज जमा किए गए थे। उसमें आरोपित शीतल स्वामी ने शिकायतकर्ता मार्शलीना सेटियागो के नाम का फर्जी हस्ताक्षर किया था। इसकी जानकारी लगने पर उसने पुलिस से शिकायत की। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी कर जांच शुरू की है।
Posted By: Ashish Kumar Gupta
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