Bilaspur Court News: बिलासपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। शादी करने का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को न्यायालय ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी।
बुआ के घर आई थी किशोरी
मुंगेली जिला के रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी रोजी-मजदूरी करती है। पांच नवंबर 2021 को वह बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली अपनी बुआ के घर आई थी। नौ नवंबर को दोपहर तीन बजे किशोरी काम के लिए जाने की बात कहकर घर से निकली। इसके बाद लौटकर नहीं आई। फिर उसकी बुआ ने स्वजन को घटना के बारे में जानकारी दी। स्वजन आसपास के रिश्तेदारों से संपर्क कर खोजबीन की। लेकिन किशोरी के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसके बाद स्वजन ने सिविल लाइन थाना में अपराध दर्ज कराया। पुलिस अपराध दर्ज कर किशोरी की तलाश करने लगी।
दबिश देकर कराया मुक्त
जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि किशोरी सरकंडा के लिंगियाडीह श्याम नगर के रहने वाला लव अहिरवार(20) के कब्जे में है। 26 नवंबर 2021 को पुलिस की टीम ने दबिश देकर आरोपित लव अहिरवार के कब्जे से किशोरी को बरामद किया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि लव अहिरवार शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था। इसके बाद उसने दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लव अहिरवार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर पाया गया दोषी
जांच पूरी होने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले में फैसला सुनवाई। साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित लव अहिरवार को दोषी पाया गया। न्यायालय ने उसे 20 साल कैद और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसले के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया।
Posted By: Abrak Akrosh