Bilaspur News: बिलासपुर( नईदुनिया प्रतिनिधि)। तेलीपारा रोड स्थित मेडिकल काम्प्लेक्स में अनाधिकृत भवन निर्माण कराकर मेडिकल एजेंसी का संचालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके तहत राधे कृष्ण एंड जनरल स्टोर, विपुल मेडिकल और गायत्री मेडिकल को सील कर दिया गया है।
नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत के निर्देश पर मकानों, व्यवसायिक परिसरों का अतिरिक्त निर्माण करवाने के बाद नियमितीकरण नहीं करवाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम आयुक्त ने साफ किया है कि जिसने भी अतिरिक्त निर्माण करवाया है, वे नियमितिकरण के लिए आवेदन करें। ताकी नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सके। मौजूदा स्थिति में ऐसे लोगों को नोटिस भी थमाया गया है। लेकिन इसके बाद भी नियमितिकरण प्रकरण का निपटारा नहीं हो रहा है।
इसमे यह बात सामने आई है कि नोटिस का असर नहीं हो रहा है। ऐसे में अब नगर निगम आयुक्त ने कड़ा रूख अपनाने के निर्देश अपने टीम को दिए है। इसी के तहत शुक्रवार को निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम और भवन शाखा के अधिकारियों ने तेलीपारा रोड स्थित मेडिकल काम्प्लेक्स में कार्रवाई की है। यहां पर नक्शा के विपरीत अतिरिक्त गोदाम बनाने, अलग से निर्माण करवाने के मामले जांच में सामने आ रहे हैं। ऐसे में कार्रवाई करते हुए तीन मेडिकल एजेंसी को सील कर दिया गया है।
दी गई है अंतिम चेतावनी
टीम ने ऐसे सभी लोगों को अंतिम चेतावनी दी है जिन्होंने अतिरिक्त निर्माण करवा लिया है और उसका नियमितीकरण नहीं करा रहे है। उन्हें कहा गया है कि वे खुद ही नगर निगम के भवन शाखा में पहुंचकर आवेदन करे और नियमितिकरण की प्रक्रिया को पूरी कराए। अन्यथा कार्रवाई होना तय है।
क्या कहते हैं अधिकारी
भवन व मकानों के नियमितीकरण के लिए लगातार नोटिस जारी किया जा रहा है, लेकिन संबंधित इस पर ध्यान नहीं दे रहे है। ऐसे में इनके खिलाफ कड़ा रूख अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।
कुणाल दुदावत, आयुक्त, नगर निगम
Posted By: Abrak Akrosh
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