बिलासपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। बिना कारण जंजीर खींचकर ट्रेन रोकने यात्रियों को महंगा पड़ा। एक माह में आरपीएफ ने 98 यात्रियों पर रेलवे अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। वहीं जनवरी माह में चलाए गए इस अभियान के दौरान कोच के पायदान पर बैठकर यात्रा करने वाले 26 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल अब जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

आपात्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ट्रेन की बोगियों में जंजीर की सुविधा दी जाती है। जिसे खींचकर कहीं भी ट्रेन को रोकी जा सकती है। लेकिन, कुछ लोगों के द्वारा इस सुविधा का गलत उपयोग करते हुए चलती गाड़ी में जंजीर खींचकर ट्रेन रोक दी जाती है।

इसके कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होता है। साथ ही वापस सेटिंग करने में रेलकर्मियों को भी दिक्कतें होती है। चेन पुलिंग करने के बाद यात्री घबराहट में ट्रेन से उतरने का प्रयास भी करते हैं। इससे जान माल की क्षति होने की आशंका रहती है। यह घटना कभी भी गंभीर दुर्घटना में तब्दील हो सकती है। ऐसे प्रकरणों में अपराध दर्ज करने का अधिकारी आरपीएफ को दिया गया है।

आरपीएफ इस तरह के मामलों में अंकुश लगाने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन, घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। इसीलिए जनवरी महीने में अभियान चलाया गया। जिसमें 98 प्रकरण दर्ज किए गए। इतना ही नहीं 73 पुरुष यात्रियों को महिला कोच में सफर करने पकड़ा गया। उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

वर्ष 2022 में 942 पर हुई थी कार्रवाई

वर्ष 2022 में अनावश्यक चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की गई। इसमें 942 यात्री शामिल है। जिन्हें पकड़कर रेलवे न्यायालय में पेश किया गया। इस पूरे मामले में न्यायालय द्वारा पांच लाख 93 हजार 655 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए आरक्षित कोच से 995 पुरूष यात्रियों को पकड़ा गया था।

Posted By: Manoj Kumar Tiwari

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