बिलासपुर।National Tobacco Control: शहर के सेंट्रल पाइंट होटल में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन किया गया। इसमें महापौर रामशरण यादव ने कहा स्कूल, कालेजों के आसपास तंबाकू नहीं बिकना चाहिए।
इसके लिए नगर निगम के साथ स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग मिल कर निगरानी के साथ ही कार्रवाई करें। शहर के स्कूलों और कालेजों के आसपास तंबाकू से निर्मित सामग्री बिकने से बच्चों के पहुंच में आते हैं। ऐसे में युवा पीढ़ी नशे के गर्त में पड रहे हैं। इस पर नियंत्रण लगाना अनिवार्य है।
कोटपा एक्ट के तहत इन पर कार्यवाई करें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी डा.प्रमोद महाजन ने प्रशिक्षण में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत तंबाकू नियंत्रण से संबंधित धारा 4, 5, 6 की कानूनी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू सेवन एवं बिक्री पर पूरी तरह मना है।
अगर किसी व्यक्ति की ओर से इसका उल्लंघन किया जाता है तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। बताया गया कि वैसे दुकान दार जो बिड़ी, सिगरेट, खैनी या अन्य तंबाकू से निर्मित सामान बेचते हैं तो दुकानदार को सिगरेट पीना स्वास्थ के लिए हानिकारक वाला बोर्ड लगाना अनिवार्य बताया।
प्रशिक्षण के क्रम में बताया गया कि सार्वजनिक स्थलों, विभिन्न कार्यालयों, सभा स्थल, बस, रेल के स्टेशनों में धूम्रपान निषेध है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो वैसे व्यक्ति से सरकारी प्रविधान के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभापति शेख नजीरुद्दीन, एमआइसी सदस्य अजय यादव, सीताराम जायसवाल, पुष्पेंद्र साहू, राजेश शुक्ला, पार्षद सुरज मरकाम, रामप्रकाश साहू, सुरेश टंडन, जुगल किशोर गोयल, श्याम पटेल, बाटू सिंह, दिलीप कक्कड़ आनंद उपाध्याय सहित अन्य उपस्थित थे।
Posted By: anil.kurrey
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