बिलासपुर। फर्जी बैंक गारंटी से धान उठाव का मामला विधानसभा में गूंजा। मरवाही विधायक डा. केके ध्रुव ने विधानसभा के बजट सत्र में ध्यानाकर्षण सूचना के तहत मामला उठाया। जवाब में छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने बताया कि बैंक मैनेजर से मिलकर फर्जी कूट रचना कर बैंक गारंटी तैयार करने वाले सभी दोषियों के खिलाफ गौरेला थाने में एफआइआर दर्ज है। मामला हाई कोर्ट बिलासपुर में विचाराधीन है।

अमरजीत सिंह भगत ने अपने जवाब में बताया कि गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिला के राइस मिलर श्याम इंडस्ट्रीज अंजनी गौरेला,श्याम फूड प्रोडक्ट, यश मार्डन फूड प्रोडक्ट व यश राइस मिल अंजनी गौरेला द्वारा कस्टम मिलिंग अनुबंध अंतर्गत बैंक गांरटी जमा की गई थी।

जिसके आधार पर उनको धान प्रदाय किया गया। राइस मिलरों द्वारा फर्जी बैंक गारंटी जमा के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा जाच हेतु 20 दिसंबर 2022 को जाँच दल का गठन किया था। जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई के लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किया।

मिलों को वर्तमान खरीफ वर्ष 2022- 23 में कस्टम मिलिंग कार्य हेतु काली सूची में दर्ज किए जाने पूर्व में उठाव किये गये धान का चावल मार्कफेड के देखरेख में जमा कराने तथा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही के लिए खाद्य विभाग द्वारा 29 दिसम्बर, 2022 को आदेश जारी किया गया।

राज्य शासन के इस आदेश के विरूद्ध उपरोक्त राइस मिलरों द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश 12 जनवरी 2023 एवं 16 जनवरी, 2023 में खाद्य विभाग के उपरोक्त कार्यवाही संबंधी आदेश 29 दिसंबर, 2022 को निरस्त करते हुए संबंधित राइस मिलरों के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत सुनवाई का अवसर दिये जाने का आदेश किया गया है।

जिसके परिपालन में उपरोक्त राइस मिलरों की सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है तथा इसके तदुपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

ये है जांच रिपोर्ट में खाद्य मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि जाच प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के चार राइस मिल श्याम इंडस्ट्रीज अंजनी गौरेला श्याम फूड प्रोडक्ट अंजनी गौरेलाए यश मार्डन फूड प्रोडक्ट अंजनी गौरेला तथा यश राइस मिल अंजनी गौरेला के संचालकों द्वारा फर्जी बैंक गांरटी के आधार पर कस्टम मिलिंग हेतु धान का उठाव किया गया।

कलेक्टर गौरेला पेण्ड्रा मरवाही द्वारा इस संबंध में प्राप्त शिकायत के जाच के उपरांत राज्य शासन को उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के तथ्यों के आधार पर राइस मिलरों के खिलाफकार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकरण में तत्कालीन जिला विपणन अधिकारी को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में संबंधितों के विरूद्ध जिला विपणन अधिकारी गौरेला पेण्ड्रा मरवाही द्वारा थाना गौरेला में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। उपरोक्त चारो राइस मिलरों के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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