बिलासपुर। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सहित प्रदेशभर के जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते से निराकरण होने वाले मामलों की सुनवाई होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के गठन से पहले विधिक सेवा समिति ने उच्च शिक्षा विभाग के अलावा स्कूल शिक्षा विभाग व बिजली कम्पनी के अफसरों को लंबित मामलों की फाइल के साथ तलब किया था। उन प्रकरणों को प्रमुखता के साथ सुनवाई के लिए रखने कहा है जिसमे आपसी समझौते की सम्भावना ज्यादा बन रही है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त के निर्देश के परिपालन में समस्त जिले एवं तालुका न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों में 11 फरवरी 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत में अपराधिक शमनीय मामले, सिविल मामले, चेक बाउन्स के मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित मामले, पारिवारिक मामले, श्रम विवाद के मामले, भू-राजस्व से संबंधित मामले तथा विवाद पूर्व प्रकरण (प्री-लिटिगेशन) के तहत सम्पति कर, जलकर, बिजली बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा।

आगामी नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले के समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं समस्त बैंक, बीमा, फायनेंस, नगर निगम एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं उनके पैनल अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित कर अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण किये जाने की अपील की गई है।

लोक अदालत की एक विशेषता यह भी

नेशनल लोक अदालत हाईब्रिड मोड पर आयोजित की जाएगी। जिसमें पक्षकारों द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अथवा वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निपटारा किया जा सकेगा। आगामी नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा वीडियो, आॅडियो क्लिप भी तैयार किया गया है, जिसे स्थानीय सिनेमाघरों, केबल नेटवर्क तथा जिले के नगरीय निकायों के सफाई वाहनों के माध्यम से आम-जन के मध्य प्रसारित किया जा रहा है।

देशभर की चुनिंदा बीमा कंपनियों को किया था तलब

विधिक सेवा समिति ने देशभर की चुनिदा 13 बीमा कम्पनी के अफसरों को तलब किया था। इस दौरान कम्पनी के अधिवक्ता भी उनके साथ थे। आपसी राजीनामा से सम्बंधित मामलों का 11 फरवरी को निराकरण के लिए इसी तरह के मामलों को खंडपीठ के समक्ष रखा जाएगा।

Posted By: Manoj Kumar Tiwari

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