बिलासपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय दुर्ग में पदस्थ सहायक ग्रेड दो की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सचिव परिवहन विभाग व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दुर्ग को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता के सितंबर 2019 से आज तक संपूर्ण मासिक वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वरिष्ठ सचिवों की समिति द्वारा की गई अनुशंसा का पालन करें।

पूरन लाल ठाकुर ने वकील अभिषेक पांडेय के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय दुर्ग में सहायक ग्रेड दो के पद पर कार्यरत थे। 28 अगस्त 2019 को सचिव परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी कर दंतेवाड़ा तबादला कर दिया। सचिव के आदेश को चुनौती देते हुए पूरन ने वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया व तबादला आदेश पर रोक लगाने की मांग की। याचिकाकर्ता ने बताया कि समिति ने उनके आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सचिव परिवहन विभाग को आवेदक के तबादला आदेश को निरस्त करने की अनुशंसा की। समिति की अनुशंसा के बाद भी सचिव ने अपने आदेश को यथावत जारी रखा। याचिका के अनुसार समिति के समक्ष अपील करने से नाराज सचिव परिवहन विभाग ने सितबंर 2019 से वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जो आजतक जारी है। इसके चलते आर्थिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए कहा कि आला अफसरों ने वेतन भुगतान को लेकर भी विचार नहीं किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई।

Posted By: Nai Dunia News Network

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