High Court News : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा बुरी तरह उलझा हुआ है। धीरे-धीरे अब यह राजनीति रंग लेने लगा है। न्यायालय में मामला लंबित है। 58 फीसद आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पहले ही असंवैधानिक करार दे दिया है। सोमवार को आरक्षण बिल को राजभवन में लंबित रखने के मामले में दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अलग सुनवाई हो रही है। 23 मार्च को इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट द्वारा 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक करार देने के बाद पीएससी 2022 की प्रारंभिक परीक्षा पर रोक की मांग को लेकर अलग से याचिका दायर की गई है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट ना होने के कारण नई भर्ती के अलावा प्रवेश व पदोन्न्ति पर बीते चार महीने से रोक लगी हुई है। इस विवाद के चलते तकरीबन 21 हजार भर्तियां अटकी हुई है।

ये परीक्षा हो रही प्रभावित

0 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 से लंबित

0 975 पदों के लिए छह नवंबर को होने वाली परीक्षा 29 जनवरी को हुई।

0 पीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 171 पदों की भर्ती परीक्षा हुई लेकिन परिणाम स्र्का।

0 पीएससी वन सेवा परीक्षा 2021 में 211 पदों पर भर्ती होनी थी,साक्षात्कार स्र्का

0 सीजीपीएसएच द्वारा 91 प्यून के पद हेतु परीक्षा हुई। सवा दो लाख अभ्यर्थियों को परिणाम का है इंतजार।

0 व्यापमं द्वारा साइंटिस्ट की परीक्षा ली गई, परिणाम अब तक नहीं आया।

0 पटवारी की परीक्षाओं के बाद नियुक्तियाँ रुकी।

0 डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड तीन भर्ती रुकी।

0 विधानसभा में भर्ती परीक्षा भी रुकी हुई है।

इन पदों के लिए अधिसूचना पर रोक

0 2400 पदों पर शिक्षक भर्ती।

0 सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 250 पद।

0 हास्टल वार्डन के 400 पद। 4. लेबर इंस्पेक्टर एवं रेवेन्यू इंस्पेक्टर =

0 आमीन पटवारी सिंचाई विभाग।

प्रमुख घटनाक्रम

0 19 सितंबर-छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 58 फीसद आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया।

0 दो दिसंबर -छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 76 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पारित कर राज्यपाल के पास किया प्रेषित।

0 दो दिसंबर-आरक्षण विधेयक राजभवन में है लंबित।

50 फीसद आरक्षण से हाई कोर्ट में होगी 114 पदों पर भर्ती

पद का नाम व कुल पद वर्गवार विवरण

स्टाफ कार ड्राइवर,10 पद पांच अनारक्षित,एक महिला,दो अजा,दो अजजा,एक ओबीसी

लिफ्टमैन,चार पद दो अनारक्षित,एक अजा,एक अजजा

दैनिक वेतनभोगी,100 पद 50 अनराक्षित(दो दिव्यांग,15 महिला),16 अजा(एक दिव्यांग,छह महिला),20 अजजा(दो दिव्यांग,छहमहिला),14 ओबीसी(एक दिव्यांग व चार महिला)

50 से ऐसे हुआ 58 फीसद आरक्षण

0 अनुसूचित जनजाति को 20 की जगह 32 फीसद

0 अनुसूचित जाति को 16 की जगह 12 फीसद

0 ओबीसी को 14 फीसद।

58 से ऐसे हुआ 76 फीसद आरक्षण

0 अनुसूचित जनजाति-32 प्रतिशत

0 अनुसूचित जाति- 13 प्रतिशत

0 अन्य पिछड़ा वर्ग- 27 प्रतिशत

0 सामान्य वर्ग गरीब- चार प्रतिशत

Posted By: Yogeshwar Sharma

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