बिलासपुर। Bilaspur News: शहर में तीन तलाक का मामला सामने आया है। इसमें पति ने पत्नी को सालभर के दौरान डाक से तीन बार नोटिस भेजकर तीन तलाक दिया है। पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है।
सिविल लाइन थाना प्रभारी सनिप रात्रे ने बताया कि शहर के तालापारा निवासी महिला की शादी आठ साल पहले रायपुर के बैरनबाजार निवासी मोहम्मद फास्र्ख से हुई थी। दोनों का एक छह साल का बेटा भी है। सालभर पहले दोनों के बीच अनबन होने पर महिला अपने बेटे के साथ मायके में आकर रहने लगी।
इसके बाद पति मोहम्मद फास्र्ख ने डाक के माध्यम से नोटिस भेजा। इसमें उसने वापस नहीं लौटने पर तलाक की बात कही थी। इसके करीब छह महीने बाद उसने दूसरा नोटिस भेजा। इसमें भी तलाक की बात थी। तीसरी नोटिस के साथ ही मोहम्मद फास्र्ख ने तीन तलाक पूरा होने की बात कही। तीसरे नोटिस में समाज के कुछ लोगों के दस्तखत भी हैं। साथ ही इसमें शरीयत कानून का भी जिक्र किया गया है। नोटिस मिलने के बाद महिला ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की है। इस पर पुलिस ने मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा चार के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।
प्रदेश में पहला मामला सिविल लाइन में हुआ था दर्ज
तीन तलाक को लेकर नया कानून बनने के बाद प्रदेश में पहला मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ था। सिविल लाइन थाने में जूनी लाइन में रहने वाली महिला ने रायपुर निवासी पति मोहम्मद फैज के खिलाफ तीन तलाक की शिकायत की थी। नया कानून राज्य पुलिस के पोर्टल में अपलोड नहीं होने के कारण मामला आनलाइन दर्ज नहीं हो पा रहा था।
इस पर सिविल लाइन थाने के तत्कालीन प्रभारी कलीम खान ने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस के आनलाइन पोर्टल में सुधार किया गया। जिसके बाद पहला मामला दर्ज हुआ था।
2019 में नए कानून में हो गया असंवैधानिक
संसद में मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम 2019 पारित हो जाने के बाद तीन तलाक असंवैधानिक हो गया है। इस कानून के अनुसार मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से पति अगर पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसे मामले में पीड़ित या उसके करीबी रिश्तेदार जुर्म दर्ज करा सकते हैं। पुलिस बिना वारंट के आरोपित को गिरफ्तार कर सकती है। छोटे बच्चों की निगरानी और रखवाली मां के पास रहेगी। पत्नी की पहल पर ही समझौता हो सकता है।
Posted By: anil.kurrey
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