Bilaspur News:बिलासपुर। शीर्ष अदालत ने एक मामले की सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण फैसला दिया है। फैसले के साथ ही इसे देशभर के हाई कोर्ट को भेजकर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार मोटर दावा दुर्घटना में देश के विभिन्न् हाई कोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में दायर अन्य दावा याचिका को स्थानांतरिक करने के लिए शीर्ष अदालत से संपर्क करने की जस्र्रत नहीं है। पहली याचिका को दावा अधिकरण द्वारा बनाए रखा जाएगा। शेष याचिकाएं अधिकरण को स्थानांतरित कर दी जाएगी।
शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरविंद कुमार वर्मा ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले न्यायालयीन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। रजिस्ट्रार जनरल ने अपने अधिसूचना में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मोटर दुर्घटना दावा मामलों में यदि दावाकर्ता या मृतक के कानूनी प्रतिनिधि ने अलग-अलग उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग दावा याचिका दायर की है तो ऐसी स्थिति में पहली दावा याचिका दावाकर्ता,कानूनी प्रतिनिधि द्वारा दायर की गई है इसे दावा अधिकरण द्वारा बनाए रखा जाएगा और सुनवाई प्रारंभ की जाएगी। बाद में दायर की जाने वाली दावा याचिका को दावा अधिकरण को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जहां पहली दावा याचिका दायर की गई है और लंबित है। दावेदार को विभिन्न् उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में दायर अन्य दावा याचिका को स्थानांतरित करने के लिए शीर्ष अदालत से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।
मामला जिसमें शीर्ष अदालत ने बनाई व्यवस्था
सिविल अपील संख्या 9322/2022 गोहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य में शीर्ष अदालत ने 15 दिसंबर 2022 को अपना फैसला सुनाया है। उक्त याचिका में उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र की सीमा में दायर अन्य दावा याचिकाओं को स्थानांतरित करने के संबंध में याचिका दायर की गई थी। शीर्ष अदालत ने इसमें याचिकाकर्ता को राहत देते हुए देशभर में इस फैसले को लागू करने का निर्देश भी जारी किया है।
0 अधिसूचना की इनको भी दी जानकारी
0 सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट
0 एडिशनल रजिस्ट्रार व पीपीएस एक्टिंग चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट।
Posted By: Yogeshwar Sharma
- Font Size
- Close