Bilaspur News: बिलासपुर। प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता के लिए सरकार ने गाइड लाइन जारी कर दी है, जिसमें पात्र और अपात्र के नियम और शर्तें बताए गए हैं। बेरोजगारी भत्ता उन्ही को मिलेगा जो आयकरदाता नहीं हो।

सरकार का आदेश है कि एक वर्ष तक ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आयकरदाता बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे। वहीं जनप्रतिनिधि के परिवार के सदस्य भत्ता के लिए अपात्र हैं।एक अप्रैल से भत्ता देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चुनावी साल में सीएम भूपेश बघेल की सरकार बेरोजगार युवाओं को तोहफा देने जा रही है। सरकार बेरोजगारों को एक अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने की योजना तैयार कर रही है। बता दें कि 26 जनवरी को सीएम ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। इसके बाद रोजगार पंजियन कार्यालय में अब तक पांच हजार 600 से अधिक युवा पंजियन करा चुके हैं। भत्ता देने के लिए ऑनलाइऩ पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसमें युवा आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि दो साल पहले यानी 2021 तक के पंजीकृत युवाओं को ही एक साल के लिए बेरोजगारी भत्ता का लाभ मिलेगा। साथ ही उऩ्ही को नाम पोर्टल एक्सेप्ट करेगा, जो दो साल तक पहले पंजीकृत है। वर्तमान में पंजीकृत लोगों का नाम से पोर्टल में नहीं खुलेगा। जिला रोजगार कार्यालय में 2021 तक 50 हजार से अधिक युवा पंजीकृत है। भत्ता के लिए जिला रोजगार कार्यालय से लिस्ट बनाकर भेजा जाएगा। इसमें जिन लोगों को नाम होगा, सिर्फ वे ही भत्ता के लिए पात्र होंगे, लेकिन इसमें नियम व शर्तें है, जिसका पालन करना होगा। वहीं 2015 तक एक करोड़ रुपए से अधिक भत्ता दिया जाता था। अब यह दोगुना से अधिक हो गया है।

00 शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता के मापदंड

0 इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथम एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष को एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी।

0 आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।

0 आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो।

0 आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (12वीं उत्तीर्ण) शैक्षणिक योग्यताधारी हो।

0 जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो। रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना होना चाहिए।

0 आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से आय दो लाख 50 हजार वार्षिक से अधिक न हो।

00 जानिए.. क्या है अपात्रता की शर्तें

0 एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

0 आवेदक के परिवार के कोई भी सदस्य स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप-डी को छोड़कर किसी अन्य संस्था पर न हो।

0 यदि आवेदक को स्वरोजगार, शासकीय या निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, पर आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा।

0 जप्रतिनिधियों के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।

0 पेंशनभोगी जो 10 हजार रुपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं। उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।

0 ऐसा परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्य अपात्र होंगे।

सात अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।

0 बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की प्रक्रिया

1 बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना की प्रति रोजगार विभाग, पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग व नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध रहेगी।

2 संबंधित जनपद पंचायत व नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र है या नहीं।

तीन पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते को स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत व नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी। उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकाय करेगी।

4 जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है। उन्हें भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग प्रतिमाह भेज देगा।

0 भत्ता लेने वाले को रोजगार मिलने पर होंगा अपात्र

-यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है, तो वह बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र हो जाएगा। साथ ही हर छह माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे अभी भी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं या अपात्र हो गए हैं।

Posted By: Yogeshwar Sharma

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