जांजगीर - चांपा । शराब पीकर वाहन चलाते पाये गए 4 वाहन चालक मंे से 3 को न्यायालय में पेश किया गया था। तीनों वाहन चालकों को न्यायालय द्वारा 10 -10 हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है। साथ ही एसपी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन के आध्ाार पर जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा तीनों वाहन चालकों की लाइसेंस को तीन माह के लिए निरस्त किया गया है। यातायात पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 43 वाहनों पर एमवीएक्ट की कार्रवाई की गई है। जिसमें बाइक में तीन सवारी चलने वाले 10 वाहन चालकों से 3 हजार रूपये, बिना रिफ्लेक्टर लगाये वाहन चलाते पाये जाने पर 7 वाहन चालक से 21 सौ रूपये, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किये 16 वाहन चालक से 48 सौ रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नहीं मिलने पर 2 वाहन के चालकांे से 6 सौ रूपये, मौके पर वाहन से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं करने वाले एक वाहन चालक से 3 सौ रूपये, मालवाहक में सवारी बैठाने वाले 1 वाहन चालक से 300 रूपये, अधिक उंचाई तक माल लोड करने वाले 1 वाहन चालक से 300 रूपये, बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाते पाये गये 1 वाहन के चालक से 500 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया है। वहीं शराब पीकर वाहन चलाते पाये गये 4 वाहन के चालको को न्यायालय में पेश किया जायेगा। साथ ही बुलेट में माडिफाई साइलेंसर लगाकर अधिक आवाज में चलाते पाये जाने पर वाहन को जब्त किया गया ।
मोटरयान अधिनियम के विभिन्ना धाराआंे के तहत 43 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 11 हजार 900 रूपये समन शुल्क लिया गया। वहीं पूर्व में शराब पीकर वाहन चलाते पाये गए 4 वाहन चालक मंे से 3 को न्यायालय में पेश किया गया था। तीनों वाहन चालकों को न्यायालय द्वारा 10 -10 हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है। साथ ही एसपी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन के आध्ाार पर जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा तीनों चालकों का लाइसेंस को 3 माह के लिए निरस्त किया गया है।
Posted By: Yogeshwar Sharma
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