जांजगीर - चांपा (नईदुनिया न्यूज)। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागृह में ट्रांसपोर्टरों, कोल वासरी एवं अन्य उद्योगों के संचालकों तथा परिवहनकर्ताओं की कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और एसपी विजय अग्रवाल ने शुक्रवार को बैठक ली।
बैठक में मुख्य रूप से व्यापार को निर्बाध रूप से चलने, आमजनों को किसी प्रकार की कोई दि-त एवं परेशानी न हो इस बात का ध्यान रखने तथा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए वाहन मालिकों को दिशा निर्देश दिये गए और कहा गया कि आवागमन के दौरान भारी वाहन के सुरक्षित चालन के लिए वाहन पूर्ण रूप से रोड में चलने के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए। वाहन में रजिस्ट्रेशन, बीमा, प्रदूषण कागजात, परमिट, फस्ट एड बाक्स अवश्य हो। वाहन में स्पष्ट रूप से गाड़ी का नंबर लिखा हो एवं वाहन के चारों तरफ रेडियम पट्टी अनिवार्य रूप से लगी हो। वाहनों के आगे एवं पीछे की सभी लाईट चालू रहें। वाहन के सभी टायर अच्छी स्थिति में हो एवं बिना लिफटर के कोई भी वाहन न चले। वाहन चालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हों, प्रशिक्षित हो और उसके पास ड्राइविंग लायसेंस हो। नशे की हालत में न हों, इसलिए गंतव्य स्थान से ही उसकी जांच कर चालकों का ब्रीथ एनालाईजर से चेकिंग उपरांत ही वाहन रवाना करें। फ्लाईएश, रेती, पोल, धान का भुसा इत्यादि जिन्हें ढककर ले जाना आवश्यक होता है उन्हें यार्ड से निकलने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सामग्री तिरपाल से अच्छी तरह ढकी हो। बैठक में डीएसपी ट्रैपिᆬक संदीप मित्तल सहित ट्रांसपोर्टर, कोल वासरी एवं अन्य उद्योगों के संचालक उपस्थित थे।
प्रत्येक 6 माह में कराना होगा चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण
प्रत्येक 6 माह में वाहन मालिक वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र वाहन के आवश्यक दस्तावेज के साथ रखें। वाहन मालिक यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक के साथ हेल्फर आवश्यक रूप से हों। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चारों ओर कोन या रेडियम लगाकर स्थल को सुरक्षित करें, ताकि उस वाहन से और कोई दुर्घटना न हो। जांजगीर शहर में भारी वाहन वाहन चालक आवागमन के लिए बलौदा , नैला, करमंदा, मड़वा होते हुए चांपा रायगढ़ की ओर, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 49 का प्रयोग कर बिलासपुर की ओर डायवर्सन रूट का प्रयोग करेंगे।
Posted By: Nai Dunia News Network
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