जांजगीर-चांपा । जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा तीन चिटफंड कंपनी के संचालकों की 81 लाख 49 ह जार 777 रूपए कुर्क करने का आदेश जारी किया है। इन कंपनियों में विनायक होम्स रियल इस्टेट कंपनी, गरिमा होम्स एवं रियल स्टेट एलाईड कंपनी और कोलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी शामिल है। जिले में पहली बार चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी हुआ है।

विनायक होम्स रियल इस्टेट कंपनी के संचालक जितेन्द्र बिसे के द्वारा चिटफण्ड कंपनी संचालित कर निवेशकों का रकम दोगुनी करने का झांसा देकर रकम कंपनी में जमा कराता था। बाद में वह निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गया । पुलिस ने थाना चांपा मेंउसके खिलाफ

धारा 420,409,34 व छग निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 एवं ईनामी चिटफण्ड एवं धन परिचालन अधिनियम 1978 की धारा 3,4 एवं 5 पंजीबद्ध किया गया। कंपनी के संचालक के नाम से ग्राम पेण्ड्री थाना जांजगीर स्थित खसरा नंबर 350/6 रकबा 1.11 एकड़ अनुमानित कीमत 13 लाख 84 हजार एक सौ उन्तीस रूपये को कुर्की करने का आदेश जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया। इसी तरह गरिमा होम्स एवं रियल स्टेट एलाईड कंपनी के संचालक बनवारी लाल कुशवाहा अपना चिटफण्ड कंपनी संचालित कर निवेशकों का रकम दोगुनी करने का झांसा देकर रकम कंपनी में जमा कराता था। जो निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गया था। जिस पर थाना चांपा में उसके खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया। कंपनी के संचालक के नाम से ग्राम कोसमंदा स्थित खसरा नंबर 1456/8 रकबा 1.30 एकड़ अनुमानित कीमत बावन लाख पांच हजार रूपये को कुर्की करने का आदेश जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया। एक अन्य चिटफंड कंपनी कोलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संचालक रतन कुमार मांझी के खिलाफ भी निवेशकों का रकम दोगुनी करने का झांसा देकर ठगी करने पर अपराध्ा दर्ज हुआ है और इस कंपनी के संचालक के नाम से ग्राम तेंदुआ तहसील नवागढ़ में भूमि खसरा नंबर 189/1 ग रकबा 2.50 एकड एवं 189 1 छ 0.25 एकड़ कुल 15 लाख 60 हजार छ: सौ 48 रूपये को कुर्की करने का आदेश जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर द्वारा दिया गया। इसके पूर्व कलेक्टर ने इसमें अंतरिम आदेश जारी किया था। जिला एवं सत्र न्यायालय से आदेश जारी होने के बाद अब जिला प्रशासन द्वारा तीनों कंपनियों के संचालकों के नाम दर्ज संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।

'' तीन चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। जिला प्रशासन नेभी इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए पहल शुरू कर दिया है। कुर्क संपत्ति की नीलामी के बाद राशि उसके निवेशकों को दी जाएगी। उक्त संपत्तियों का बाजार दर 81 लाख 49 हजार है मगर नीलामी में इसकी वास्तविक कीमत और बढ़ेगी।

विजय अग्रवाल

एसपी

Posted By: Yogeshwar Sharma

छत्तीसगढ़
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