जांजगीर - चांपा । गांजा तस्कर को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सुरेश जून ने 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपए अर्थदंड से दंडित किया।अभियोजन के अनुसार 11 अक्टूबर 2021 को बम्हनीडीह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति ओडिसा से होंडा सिटी कार में बड़ी मात्रा में गांजा लेकर बिर्रा मार्ग से बम्हनीडीह होते हुए पार करने वाले हैं।

पुलिस ने थाने के सामने नाकाबंदी की जिसे तोड़कर आरोपित तेज गति से आगे बढ़ गए। पुलिस ने वाहन का पीछा कर ग्राम पिपरदा के पास कार को रोका और उसमें सवार व्यक्ति ग्राम सहजबहल ओसकापाली जिला अंगुल ओडिसा निवासी शांतनु बेहरा और ग्राम रैराखोल संबलपुर निवासी सुशांत सागर को पकड़ा । कार की तलासी लेने पर डिक्की में 26 किलो 3 सौ ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया और गांजा को परीक्षण के लिए फारेसिक लैब भेजा गया। इधर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

मामले की सुनवाई कर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सुरेश जून ने एनडीपीएस एक्ट के 20 बी के अपराध के लिए शांतनु बेहरा और सुशांत सागर को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक- एक लाख रूपए से अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस शशिकला जांगड़े ने पैरवी की।

Posted By: Yogeshwar Sharma

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