जांजगीर-चांपा । दूसरी पत्नी के सिर पर टांगी से प्रहार कर उसकी हत्या करने वाले पति को द्वितीय अपर सत्र न्यायाध्ाीश पल्लवी तिवारी नेआजीवन कारावास की सजा व 7 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरा में 18 दिसंबर 2019 को रमेश यादव ने अपनी दूसरी पत्नी की अचानक मृत्यु होने की सूचना दर्जकराई। उसने बताया कि उसकी दूसरी पत्नी राजेश्वरी यादव डेढ साल से उसके साथ रह रही थी। उसके पूर्व पति से एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्री उन्हीं लोगों के साथ रहती हैजबकि राजेश्वरी अपने पुत्र को भी साथ रखने को बोलती थी। पुत्र अपनी पिता मालिकराम के साथ रहता था। 18 दिसंबर 2019 को लगभग 1:30 बजे राजेश्वरी यादव लकड़ी काटने अपने पति के साथ गई थी।
राजेश्वरी ने खेत में भी अपने पुत्र को साथ रखने की बात कही तब उसके पति रमेश यादव ने उसे साथ रखने से मना कर दिए। इसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ और गुस्से में आकर रमेश यादव ने राजेश्वरी के सिर और गले में टांगी से प्रहार कर दिया। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रमेश यादव ने अपनी पत्नी के शव को खेत में ही पैरा के नीचे छुपा दिया। पुलिस ने विवेचना के दौरान शव बरामद किया और आरोपित पति से खून लगा शर्ट और पेंट जब्त किया और रमेश यादव को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
मामले की सुनवाई कर द्वितीय अपर सत्र न्यायाध्ाीश पल्लवी तिवारी ने रमेश यादव को अपनी दूसरी पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए भादवि की ध्ाारा 302 के लिए आजीवन कारावास व 5 हजार रूपए तथा ध्ाारा 201 के लिए सात वर्ष कारावास और 2 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं पटाए जाने पर 9 माह का अतिरिक्त्ा कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने पैरवी की।
Posted By: Yogeshwar Sharma
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