सक्ती । हत्या के आरोपित को प्रथम अपर सत्र न्यायाध्ाीश बी आर साहू ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और तीन हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार ठनगन निवासी पीली बाई पटेल के द्वारा डभरा थाना में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह गांव में बेटा हितेंद्र नाती , नातिन और पति के साथ रहती है। उसका लड़का हितेंद्र आयुर्वेदिक दवाई बेचने का काम करता था।

अभियुक्त चिखलरौंदा निवासी राजेंद्र कुमार सिदार की पत्नी कांति सिदार का उसके बेटे हितेंद्र के साथ आना जाना था। इसी कारण से कांति अपने पति के साथ नहीं रहती थी। राजेंद्र कुमार सिदार को आशंका थी कि हितेंद्र पटेल के साथ उसकी पत्नी का अवैध संबंध है। 4 मार्च 2021 को शाम लगभग 4 बजे हितेंद्र कुमार बाहर से घर आ कर कमरे में बैठा था ।

वहां उसकी नातिन हिमाद्री पटेल वहीं पर थी, तभी राजेंद्र कुमार सिदार अपने गमछा में कुछ छुपा कर घर अंदर आया । जिस कमरे में वे लोग बैठे थे वहां आकर राजेंद्र कुमार ने हितेंद्र के पेट पर धारदार चाकू से प्रहार कर दिया और घर से निकल कर भाग गया। चोट लगने के कारण हितेंद्र छटपटाने लगा और उसके पेट से खून बह रहा था। उसी समय रतन कुमार पटेल अपने पिता को जख्मी हालत में चोट लगे जगह में कपड़ा डाल कर रखा था। डायल 112 की मदद से हितेंद्र को उपचार के लिए समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डभरा ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सूचना पर पुलिस ने राजेंद्र कुमार सिदार के विरूद्ध हत्या का अपराध्ा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और उसके विरूद्ध अभ्ाियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बी आर साहू ने आरोपित राजेंद्र कुमार सिदार को भादवि की धारा 450 के लिए 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदंड और धारा 302 के लिए आजीवन कारावास और 2 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है । दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दुर्गा प्रसाद साहू ने पैरवी की।

Posted By: Yogeshwar Sharma

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