पांडातराई (नईदुनिया न्यूज)। आखिरकार पांडातराई के नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान के खिलाफ थाना में एफआइआर दर्ज कर ली गई है। यह मामला कोटवारी जमीन पर स्कूल बनाए जाने को लेकर है। इस मामले में पांडातराई नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान सहित 9 लोगों के खिलाफ 420 समेत अन्य गंभीर धारा में अपराध दर्ज किया गया है।

खास बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर पूर्व में कई जगह शिकायत हुई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में पीड़ित पक्ष ने कोर्ट का शरण लिया। कोर्ट के निर्देश बाद पांडातराई थाना में मामला दर्ज किया गया है। सभी 9 आरोपितों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है।

थाना प्रभारी टीआई जेके सांडिल्य ने बताया कि इस मामले में कोर्ट से निर्देश मिला था। शनिवार को इस मामले में फिरोज खान समेत अन्य 9 लोगों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 470, 471, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गौरतलब है कि बीते माह जनवरी में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पंडरिया ने पांडातराई थाने की पुलिस को एफआइआर दर्ज कर जांच करने आदेश दिए हैं। यह पांडातराई में मामला कोटवार को मिली सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर स्कूल संचालन करने का है। मामले को लेकर ग्रापं पांडातराई के पूर्व सरपंच शिव गुप्ता (55) और त्रिलोचन सिंह (66) ने सितंबर 2022 में परिवाद प्रस्तुत किया था।

अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति बनाकर स्कूल खोला गया

इस पूरे मामले में इन आरोपितों ने सबसे पहले अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति खोला। इस समिति में कुल 9 लोग हैं, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान समिति के सचिव हंै। खास बात यह है कि इस समिति में नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान समेत उनके परिवार के 5 लोग भी शामिल हैं। जिन्हे अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक बनाया गया। इसके अलावा 4 अन्य लोग भी हैं, जो पांडातराई के निवासी हंै। इनमे सदस्य के रूप में विनोद गुप्ता पिता बलदाऊ गुप्ता (35), भीषम गुप्ता पिता रतनलाल गुप्ता (35) , भीषणचंद तिवारी पिता बलीराम तिवारी (50), राधेलाल कोसले पिता घनाराम कोसले (35) शामिल है। अब इन सभी के खिलाफ एफआइआर दर्ज किया गया है।

यह है पूरा मामला

पांडातराई में शासकीय भूमि खसरा नंबर-192/2 (शामिल नंबर 192) के रकबा 1.538 हेक्टेयर में से 0.113 हेक्टेयर पर अतिक्रमण कर स्कूल निर्माण किया गया है। संचालन की अनुमति के लिए नियमानुसार जिस भूमि पर स्कूल बना है, उसके दस्तावेज या किरायानामा चाहिए। इसलिए उक्त शासकीय भूमि पर निर्माण करते हुए निजी फायदे के लिए गलत ढंग से पार्षद भीषण तिवारी की निजी हक की भूमि खसरा नंबर-171/8 में से रकबा 0.20 एकड़, जिस पर 3600 वर्गफुट में मकान बना बताकर और 0.12 एकड़ में ग्राउंड (मैदान) होना दर्शाया। किरायानामा तैयार कर स्कूल की मान्यता हासिल की गई थी, जबकि जिस निजी जमीन पर स्कूल संचालित होना बताया गया, वहां फसल लेते हैं।


राजस्व टीम की जांच में हो चुकी है फर्जीवाड़े की पुष्टि

जून 2022 में मामला उजागर होने पर पंडरिया एसडीएम ने इसकी जांच कराई थी। राजस्व टीम की जांच में पाया था कि वाद भूमि खसरा नंबर 192/2 (शामिल खसरा नंबर 192) रकबा 1.538 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में ग्राम कोटवार बोधन दास निवासी पांडातराई के नाम पर ग्राम नौकर (कोटवार) हक में दर्ज है। उक्त खसरा के रकबे में से 0.113 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर प्राइवेट स्कूल संचालित करना पाया। इस पर स्कूल की मान्यता रद करने अनुशंसा की गई थी, लेकिन पुलिस या प्रशासन की ओर से एफआइआर की कार्रवाई नहीं की गई।

इस फर्जीवाड़े के ये हैं आरोपित

- केयस्सर फारुख खान (50) अध्यक्ष अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पांडातराई।

- नूरी खान उपाध्यक्ष, अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पांडातराई।

- फिरोज खान (45), सचिव अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पांडातराई।

- वजीर खान (35), कोषाध्यक्ष अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पांडातराई।

- विनोद गुप्ता (35), सदस्य अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पांडातराई।

- युनुश खान (45), सदस्य अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पांडातराई।

- भीषम गुप्ता (35), सदस्य अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पांडातराई।

- भीषणचंद तिवारी (50), सदस्य, अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पांडातराई।

- राधेलाल कोसले (35), सदस्य, अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पांडातराई

Posted By: Pramod Sahu

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