कोरबा (नईदुनिया प्रतिनिधि)। रात के अंधेरे में एक महिला के घर में घुसकर लूट व दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपित को आजीवन कारावास व सहयोगी को 10 साल की सजा सुनाई है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 11 मई 2020 को हुई घटना में महिला अपने घर पर अकेली थी। तभी आरोपित पवन चौरसिया और काशिब खान ने उसके घर में जबरदस्ती घुस गए और रुपये की मांग करने लगे। इसके बाद कुछ सामान लूट लिए। भागने से पहले आरोपित काशिब खान ने महिला से दुष्कर्म किया। और महिला से मारपीट कर उसे कमरे में बंद कर भाग गए। दूसरे दिन पीड़िता ने दरवाजा खटखटा कर पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी और मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने जांच उपरांत दोनों आरोपित को गिरफ्तार न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट में की गई। जहां अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने आरोपी काशिब खान को उम्रकैद और पवन चौरसिया को अलग-अलग धाराओं में 10 वर्ष की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों आरोपितों पर अर्थदंड भी लगाया गया।
Posted By: Nai Dunia News Network
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