रायगढ़ (नईदुनिया प्रतिनिधि)। घरघोड़ा पुलिस ने सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी (स्टार मल्टीपरपर्स को-आपरेटिव सोसायटी) के घरघोड़ा ब्रांच मैनेजर प्रदीप चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। उनके विरूद्ध छह साल में रकम दुगना करने का झांसा देने की शिकायत है। मामले में ब्रांच मैनेजर के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है।

जानकारी के मुताबिक छह फरवारी को डा रामचरण मिश्रा ( 64) निवासी अग्रसेन भवन के पास बरमकेला ने लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है कि सितंबर 2016 में उसके घर सहारा इंडिया स्टार्स मल्टिपर्स कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के फ्रेंचाइजी शाखा घरघोड़ा के के मैनेजर प्रदीप चक्रवर्ती आए और सहारा इंडिया कंपनी की विभिन्ना स्कीमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहारा में रकम निवेश करने पर छह वर्षों में राशि दोगुनी होगी । प्रदीप चक्रवर्ती की बातों में आकर अधिक लाभ के उद्देश्य से अपने और अपनी पत्नी कल्पना मिश्रा के नाम पर तीन लाख 50 हजार रू की पालिसी खरीदी । उसके बाद अपने परिचितों को भी सहारा इंडिया के बारे में बताया, उन्होंने भी निवेश किया। घरघोड़ा आफिस जाकर रुपये जमा किया । कुछ दिनों बाद प्रदीप चक्रवर्ती फोन बॉण्ड पेपर लेने घरघोड़ा आफिस बुलाया ।

आफिस में कम्प्यूटर का प्रिंटर खराब है कहकर हाथ से लिखा उसका हस्ताक्षर सील लगा हुआ बाण्ड पेपर दिया। पॉलिसी की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर घरघोड़ा स्थित सहारा आफिस गये तो पता चला कि यह रायगढ़ इतवारी बाजार स्थानांतरित हो गया है । इतवारी बाजार स्थित कार्यालय में जाकर संपर्क करने पर पता चला कि बाण्ड पेपर व पालिसी की एन्ट्री नहीं है । चारों बॉण्ड पेपर फर्जी तरीके से तैयार किए गए हैं। तब अपने परिचितों के साथ प्रदीप चक्रवर्ती के घर सोनुमुडा रायगढ़ जाकर पता किये। प्रदीप टाल-मटोल कर जवाब दिया तथा रकम वापस कर देने की बात से इंकार कर दिया और आठ सितंबर को नोटरी के समक्ष रुपये लौटाने का इकरारनामा किया। निर्धारित अवधि में भी प्रदीप ने रकम वापस नहीं किया । इस पर प्रदीप चक्रवर्ती पिता सीआर चक्रवर्ती निवासी सोनुमुडा रायगढ़ के खिलाफ फर्जी बाड पेपर देकर कुल तीन लाख 50 हजार की धोखाधड़ी की शिकायत पर धारा 420, 467, 468, 471 कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस ने पीड़ित एवं गवाहों के बयान लेकर विवादित दस्तावेज बांड पेपर तथा इकरारनामा जब्‍त किया गया और आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी के लिये दबिश दिये । इस दौरान आरोपित प्रदीप चक्रवर्ती को घरघोड़ा में हिरासत में लिया गया । आरोपित ने घटना में प्रयुक्त रबर सील मुहर को साक्ष्य छिपाने की नियत से तोड;कर फेंक देना और ठगी में प्राप्त रकम को निजी कार्य में खर्च कर देना बताया । प्रकरण में साक्ष्य छिपाने की धारा 201 आईपीसी जोड़कर प्रदीप चक्रवर्ती पिता स्व. चितरंजन चक्रवर्ती (57) निवासी सोनुमुडा नावापारा को गिरफ्तार किया।

Posted By: Yogeshwar Sharma

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