रायपुर। Raipur News : राष्ट्रीय सुरक्षा माह के 10वें दिन रसनी टोल नाका और कुम्हारी टोल नाका में वाहन चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने का तरीका बताया गया। यातायात पुलिस रायपुर के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही हादसों के आंकड़े दिए जा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो सकें।
अधिकारियों ने बताया कि विगत वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं का अवलोकन करने पर 50- 60% मृत्यु बिना हेलमेट वाहन चलाने से हुई है। शरीर का अन्य कोई भी अंग टूट जाने पर जुड़ सकता है किंतु सिर एक बार टूटने पर दोबारा नहीं जुड़ सकता। नशे की हालत में वाहन न चलाएं, क्योंकि हेलमेट के बाद सबसे अधिक मृत्यु का कारण नशा ही है।
शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम सुरक्षित बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग करने, स्वयं तथा दूसरों को भी सुरक्षित वाहन चलाने के लिए प्रेरित करने की सलाह दी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 के दसवें दिन जिंदल स्टील एंड पावर मंदिर हसौद रायपुर में यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यातायात प्रशिक्षण टीके भोई द्वारा प्लांट के अधिकारी कर्मचारियों को यातायात नियमों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया।
साथ ही वाहन चलाने के दौरान नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर सतीश कुमार ठाकुर द्वारा उपस्थित कर्मचारियों को समय का ध्यान रखते हुए समय से पहले घर से निकलने की सलाह दी गई, क्योंकि अमूमन वाहन चालक ड्यूटी में लेट होने के चक्कर में लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार वाहन चलाते के दौरान अनियंत्रित होकर दुर्घटना की चपेट में आते हैं।
इसके अतिरिक्त नशे की हालत में वाहन न चलाएं, क्योंकि नशा करने के बाद आदमी को स्पष्ट नजर नहीं आने से दुर्घटना होती है। अतः अपने तथा परिवार की सुरक्षा हेतु यातायात नियमों का पालन करें। वाहन चालन के दौरान हेलमेट धारण करें। समय से पहले ड्यूटी पर निकलें। नशे की हालत में वाहन न चलाएं। अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
इसके अलावा जिले के ग्राम बैहर थाना आरंग में भी यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
ग्रामीण जनों को यातायात नियमों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित उप पुलिस अधीक्षक यातायात कामता सिंह दीवान द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को बताया गया कि आपके ग्राम से राष्ट्रीय जमार्ग गुजरती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों की संख्या में भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन होता है।
इस दौरान ग्रामीणों को विशेष सतर्कता पूर्वक वाहन चलाना अनिवार्य है। रोड पार करने वाले पैदल यात्रियों को रोड पार करने के पूर्व दाएं बाएं देखकर रोड क्रास करना अनिवार्य है। गांव के दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट वाहन न चलाएं।
Posted By: Shashank.bajpai
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