रायपुर। Raipur News : भिलाई और दुर्ग शहर स्थित सरकारी कार्यालयों में सिगरेट का सेवन करते हैं तो सतर्क हो जाएं। अब दंडनात्मक कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। प्रशासन ने नोडल अधिकारियों को कार्रवाई का जिम्मा सौंप दिया है। 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
जिले के निकुम ब्लाक को धुम्रपान मुक्त बनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। निकुम ब्लाक में भिलाई और दुर्ग शहर आता है। सभी सरकारी व सार्वजनिक संस्थानों में कोटपा एक्ट 2003 लागू किया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी खेमलाल वर्मा ने सभी विभागों के अधिकारियों को धुम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करने के निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद का सेवन करना प्रतिबंधित है। कोटपा की धारा चार के तहत कोई भी सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान नहीं करेगा। कोटपा 2003 की धारा 6 (अ) के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिकों को सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद का क्रय व विक्रय की अनुमति नहीं होगी। वहीं धारा 6 (ब) के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 100 गज की दूरी की परिधी में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
सामाजिक संस्था द यूनियन के संभागीय समन्वयक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि धुम्रपान मुक्त ब्लाक बनाने के लिए कोटपा एक्ट 2003 के तहत कानूनों का कड़ाई से पालन कराते हुए धुम्रपान निषेध का बोर्ड सभी कार्यालयों में लगाया जाएगा। साथ ही उसमें यह लिखा रहेगा कि यहां धुम्रपान करना अपराध है। उन्होंने बताया कि ब्लाक के समस्त सिगरेट व तंबाकू उत्पाद बिक्री के दुकानों में बोर्ड लगाया जाएगा । साथ ही वहां यह भी अंकित रहेगा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाखू उत्पादों की बिक्री करना दंडनीय है। इसके लिए नगर निगम, नगर पंचायतों के जिम्मेवार अधिकारियों को छापेमारी करनी होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लिया जाना है।
शैक्षणिक संस्थानों के पास न ही बेचें उत्पाद
शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री होने पर 200 रुपये तक जुर्माना विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा लगाया जाना है। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ब्लाक स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों की पिछले दिनों बैठक में अनुविभागीय अधिकारी खेमलाल वर्मा ने दुर्ग (निकुम) को धूम्रपान मुक्त ब्लाक बनाए जाने का संकल्प लिया था। इसके लिए दुर्ग कलेक्टर डाक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में कार्य करने का आदेश भी जारी किया है।
आसपास के लोग भी होते हैं प्रभावित
तंबाकू के प्रयोग से कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, टीबी जैसे गैर संचारी रोग होने की आशंका अधिक होती है। सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान की वजह से आसपास के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान प्रतिबंधित किया जा रहा है। कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई करने के लिए सभी विभागों के कार्यालयों में नोडल अधिकारी बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर जीएस ठाकुर एवं नोडल अधिकारी डाक्टर आरके खंडेलवाल के दिशा निर्देशानुसार भिलाई निगम के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी को धूम्रपान निषेध क्षेत्र, तंबाकू मुक्त संस्था या परिसर संबंधी पोस्टर भी प्रदान किए गए।
Posted By: Shashank.bajpai
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