रायपुर। Bhupesh Baghel: रायपुर समेत छत्‍तीसगढ़ के तमाम जिलों में अवैध निर्माण के नियमितिकरण के प्रकरणों का निराकरण समय पर नहीं हो पा रहा है। इन मामलों में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिया कि प्राथमिकता के साथ इन प्रकरणों का निराकरण करें। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि जनता को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए कानून लाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए यह नियम लाया है। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसका जनता के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करें। मुख्यमंत्री ने इस कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा है कि वे स्वयं प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे।

कैंप लगाकर करें काम: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री बघेल ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने और कैंंप लगाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आवासीय एवं गैर आवासीय अनधिकृत निर्माण के नियमितिकरण के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रदेश में 14 जुलाई से छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम 2022 व नियम 2022 प्रभावशील किया गया था। जिसमें 14 जुलाई तक अस्तित्व में आए आवासीय व गैर आवासीय और भूमि उपयोग का परिवर्तन कर किए गए, अनधिकृत निर्माण का नियमितिकरण किया जाना है। 14 जुलाई 2023 तक एक वर्ष के लिए नियमितिकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। इस अवधि में 30 दिन की वृद्धि करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिए गए है।

Posted By: Ashish Kumar Gupta

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