रायपुर। Chhattisgarh ED News: कोयला घोटाला मामले में ईडी ने दो खनिज अधिकारियों समेत चार आरोपितों की पुलिस रिमांड खत्म होने पर सोमवार को ईडी की विशेष न्यायालय में पेश किया। ईडी ने इनमें से किसी की रिमांड नहीं मांगी, इससे कोर्ट ने चारों को 13 फरवरी (14 दिन) तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दे दिया। वहीं, जेल में बंद राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में ईडी ने 5503 पन्नों का चालान पेश किया है, जबकि 178 पन्नों का परिवाद है। सौम्या को दो दिसंबर 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह न्यायिक रिमांड पर वह रायपुर सेंट्रल जेल में हैं।
कोर्ट के आदेश पर ईडी की गिरफ्त में आए उपसंचालक खनिज एसएस नाग, खनिज अधिकारी संदीप कुमार नायक समेत भिलाई के दीपेश टांक और फर्जी ईडी अधिकारी बनकर कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद एक कारोबारी के स्वजन से 20 लाख रुपये ठगने वाले मुंबई के राजेश चौधरी को भी सोमवार को रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में दोपहर बाद सौम्या चौरसिया के खिलाफ ईडी की ओर से पेश किए गए चालान पर दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस चली। सोमवार को पेश किए गए चालान में आठों आरोपितों के नाम हैं। इनमें सौम्या चौरसिया समेत उनके भाई अनुराग चौरसिया, कैलाश तिवारी, रजनीकांत तिवारी, शिवकुमार नाग, दीपेश टांग, संदीप कुमार नायक और राजेश चौधरी शामिल हैं।
ED has provisionally attached 51 immovable properties worth ₹17.48Cr. approx. which are beneficially owned by Ms Saumya Chaurasia, Dy Secretary to CM of Chhattisgarh & ors. in the illegal Coal levy extortion scam. In total, ED has attached assets to the tune of ₹ 170Cr. approx.
— ED (@dir_ed) January 30, 2023
170 करोड़ का कोयला घोटाला
ईडी की ओर से पेश किए गए चालान में आठों आरोपितों पर करीब 170 करोड़ रुपये के कोयला घोटाले का आरोप है। ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आरोपितों ने मिलीभगत कर कोयला स्कैम से पैसा कमाया फिर उसके 17.48 करोड़ रुपये का अलग-अलग नामों से 51 प्रापर्टी में निवेश किया है। इन्होंने बेशकीमती जमीनों को औने-पौने कीमत पर खरीदी की है।
अगली सुनवाई 14 को
ईडी ने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत बंद लिफाफे में कोर्ट में आवेदन पेश किया, जिसमें जांच के दौरान आने वाले दिनों में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी और चालान पेश करने की अनुमति मांगी है। कोर्ट ने इस आवेदन पर अनुमति मंजूर कर ली है। चालान पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को तय की गई है
Posted By: Ashish Kumar Gupta
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