रायपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। अगर आप टर्म लोन या माइक्रो लोन लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति की ओर से पिछड़ा वर्ग में टर्म लोन व्यक्ति मूलक, माइक्रो लोन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना संचालित की जा रही है। इस योजना की इकाई लागत दो लाख रुपये है। इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए 18 से 50 वर्ष के इच्छुक युवक-युवतियां सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति,मूल निवास एवं आय प्रमाण-पत्र (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आय तीन लाख से कम) एवं एक फोटोग्राफ के साथ 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को ऋण के बराबर जमानत देना लगाना होगा। यह ऋण पांच वर्ष के लिए छह प्रतिशत वार्षिक दर से प्रतिमाह किश्त के रूप में चुकाना होगा। कोई भी व्यक्ति यदि शासकीय योजनांतर्गत लाभ लिया हो, उन्हें योजना का लाभ नही दिया जाएगा।

राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए लगाया जा रहा शिविर

रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले में ग्रामीण स्तर पर शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में राजस्व प्रकरण जैसे नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, नया किसान किताब जारी एवं अद्यतन करने, अस्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने, विलंबित जन्म प्रमाण पत्र की अनुमति आदि संबंधित प्रकरणों का निराकरण हो रहा है।

बुधवार को रायपुर तहसील के ग्राम बेंदरी, भैंसमुडा और दतरेंगा, तिल्दा तहसील के ग्राम बेमता और सिनोधा, आरंग तहसील के ग्राम बहनाकाडी, भोथली और अकोलीडीह, अभनपुर तहसील के ग्राम मुंडरा और कोलर, गोबरा नवापारा तहसील के ग्राम परसदा और मंदलोर तथा खरोरा तहसील के ग्राम कठिया और मढ़ी में राजस्व शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, पंचायत सचिव, खाद्य निरीक्षक तथा जनपद पंचायतों में पदस्थ राशनकार्ड के प्रभारी को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

Posted By: Ashish Kumar Gupta

छत्तीसगढ़
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