रायपुर। New Rules From 1st April: नया वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू होने में बस दो दिन और है और एक अप्रैल से आपके जीवन में बहुत से बदलाव होने है। इन बदलाव का असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अगर आपने अभी तक वित्तीय वर्ष 2021-22 का रिटर्न जमा नहीं किया है तो करदाता अपना रिटर्न 31 मार्च तक जमा कर सकते है। कर विशेषज्ञों के अनुसार अब सामान्य रूप सेटैक्स जमा करने के लिए 31 जुलाई निर्धारित है और इसके बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न जमा किया जा सकता है।
ज्यादा टैक्स व ब्याज के साथ जमा कर सकते है रिटर्न
1. वित्तीय वर्ष 2020-21 का रिटर्न जमा करने के लिए करदाताओं को सामान्य टैक्स के साथ 5000 रुपये जुर्माना व 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स व ब्याज देना होगा। अगर 31 मार्च तक जमा नहीं किया तो 50 प्रतिशत ज्यादा टैक्स देना होगा। वहीं दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2019-20 के करदाता 5000 रुपये जुर्माना व 50 प्रतिशत ज्यादा टैक्स के साथ रिटर्न जमा कर सकते है। 31 मार्च तक जमा नहीं किया तो वित्तीय वर्ष 2019-20 के करदाता रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे।
अब 30 जून तक जोड़ सकते आधार-पैन
सरकार ने आधार-पैन की लिंकिंग की अवधि भी 30 जून तक बढ़ा दी है। अब आप जुर्माने के साथ अपने आधार पैन की लिंकिंग 30 जून तक करा सकते है।
आभूषणों में हालमार्किंग अनिवार्य
एक अप्रैल से आभूषणों पर हालमार्किंग अनिवार्य होने वाला है। ज्वेलर्स सिर्फ वहीं आभूषण बेच सकेंगे जिस पर छह अंकों का एचयूआइडी नंबर दर्ज होगा। है कि ग्राहक पुराने आभूषणों को बिना हॉलमार्क मार्क के बेच सकेंगे।

पांच लाख रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली बीमा योजना पर टैक्स
अगर आप पांच लाख से ज्यादा की सालाना प्रीमियम वाली पालिसी खरीदने वाले है तो ठहर जाइए। एक अप्रैल 2023 से नियम रहा है,इसके तहत पांच लाक रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली बीमा योजना से होने वाली आय पर टैक्स देना होगा। हालांकि इसमें यूलिप प्लान को शामिल नहीं किया गया है।
डीमैट खाताधारकों के लिए नामांकन जरूरी
एक अप्रैल से शेयर बाजार का भी नियम बदल रहा है,इसके तहत डीमैट खाताधारकों को एक अप्रैल 2023 से पहले नामांकन दाखिल करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर खाताधारकों के खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नामिनी को जोड़ना भी जरूरी है।
Posted By: Ashish Kumar Gupta
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