रायपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि
झूलेलाल धाम श्री कृष्णा गौ संवर्धन पब्लिक ट्रस्ट में गो पालन और गो शाला का काम किया जाना था, लेकिन उसमें विवाह, रिसेप्शन आदि का काम कराया जाता था। इस पर कोर्ट में मामला चल रहा था। जिला न्यायधीश रामकुमार तिवारी ने फैसला सुनाया है। न्यायधीश ने आदेश दिया है कि श्रीकृष्ण गौ संवर्धन पब्लिक ट्रस्ट कटोरा तालाब रायपुर द्वारा ट्र्स्ट की संपत्ति का उपयोग ट्रस्ट के मूल उद्देश्य गो संवर्धन, संरक्षण और गो पालन तथा गो शाला के रूप में ही किया जाए। उक्त संपत्ति का उपयोग अन्य व्यावसायिक कार्य जैसे विवाह, रिस्पेशन और अन्य कार्य के लिए संपत्ति एवं भूमि को किराए पर न दिया जाए। दुकानों को किराए पर देकर उससे अर्जित आय का उपयोग ट्रस्ट के हित में किया जा सकता है। अतः ट्रस्ट का उपयोग उसके मूल उद्देश्य के अनुकूल ही किया जाए।
21 श्री 08
सं. आरकेडी
Posted By: Nai Dunia News Network
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