रायपुर। राज्य ब्यूरो। विधानसभा में विधायक अजय चंद्राकर ने कोरोना काल में दिवंगत कर्मचारियों के स्वजनों की अनुकंपा नियुक्ति का मुद्दा उठाया। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि प्रदेश में 2173 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। जशपुर के प्रेमकुमार राम को सहायक ग्रेड तीन में अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। राम के भाई शासकीय सेवक हैं और उन्होंने गलत शपथपत्र दिया था। उसके बाद उनकी नियुक्ति को निरस्त किया गया। साथ ही शाखा प्रभारी लिपिक की वेतनवृद्धि रोक दी गई है। चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में कई स्थानों पर अपात्र लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। जशपुर में जिला शिक्षा अधिकारी ने पहले अनुकंपा नियुक्ति दी, फिर उसे निरस्त कर दिया।
मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि झूठा शपथपत्र देने के कारण अनुकंपा नियुक्ति को निरस्त किया गया। चंद्राकर ने पूछा कि नियुक्ति निरस्त करने से पहले क्या जांच कमेटी बनाई गई थी। मंत्री टेकाम ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी ने नियुक्ति दी। जब शपथपत्र गलत पाया गया तो नियुक्ति निरस्त कर दी। डीईओ इसके लिए सक्षम अधिकारी हैं।
चंद्राकर ने कहा कि मंत्री सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं। डीईओ ने जांच कमेटी बनाई और पांच दिन में रिपोर्ट भी आ गई। मंत्री अधिकारी को बचाने के लिए गलत जानकारी दे रहे हैं। इस पर मंत्री टेकाम ने कहा कि किसी को बचाने का सवाल नहीं है। पूरे मामले की जांच कराएंगे और एक महीने में जांच पूरी हो जाएगी। चंद्राकर ने पूछा कि क्या डीईओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर मंत्री ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद जो दोषी होगा, उस पर कार्रवाई होगी।
शिक्षाकर्मी के मामले में अनुकंपा नियुक्ति लागू नहीं
विधायक अशीष छाबड़ा ने भी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सवाल किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किया है। यह शिक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होता है। अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारियों के लिए है। शिक्षाकर्मियोें का संविलियन 2018 में हुआ। इसके बाद शिक्षाकर्मियों का कैडर समाप्त हो गया, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति का प्रविधान नहीं है। 1269 शिक्षाकर्मी थे, जिसमें 1998 से 2007 तक 152 शिक्षाकर्मियों की मृत्यु हुई, जो अपात्र पाए गए। केवल नौ शिक्षाकर्मी पात्र पाए गए, लेकिन कैडर समाप्त होने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई।
Posted By: Ashish Kumar Gupta
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