रायपुर। पत्नी की गैरमौजूदगी में तीन तलाक कहकर उसे छोड़ने वाले इंजीनियर पति के खिलाफ रायपुर में केस दर्ज किया गया है। मदरसा रोड बैजनाथ पारा रायपुर निवासी राफिया फातिमा (24) की शादी 22 दिसंबर 2021 को मुस्लिम रीति रिवाज से नागपुर के मो. हुश्शाम से हुई थी। हुश्शाम पेशे से इंजीनियर है साथ ही नागपुर के कसाबपुर में प्रतिष्ठित फरहीन होटल संचालित करता है। शादी के बाद से हुश्माम राफिया पर संदेह करने लगा जिसे लेकर दोनों में विवाद बढ़ता गया।
छह जून 2022 को हुश्शाम ने राफिया को मायके लाकर छोड़ दिया। इसके बाद मो. हुश्शाम ने नागपुर की एक इस्लामी अदालत से राफिया से खुला मांगने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन राफिया ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। राफिया का कहना है कि भारत के कानून में केवल संवैधानिक कोर्ट का महत्व है। जब राफिया खुला की कार्रवाई में उपस्थित नहीं हुई तब मो. हुश्शाम ने लश्करी बाग, नागपुर निवासी इब्राहिम कुरैशी, मो.अरकम कुरैशी के साथ राफिया की अनुपस्थिति में तीन बार तलाक कहकर तलाक ए बिद्दत दे दिया। इसकी जानकारी सवा महीने बाद तब मिली जब राफिया के परिवार और समाज के लोग आपसी सुलह करने के लिए नागपुर गए थे।
23 नवंबर 2022 को राफिया के मामा जिया उल हसन, मुर्करम कुरैशी ने नागपुर समाज के मो. सईद कुरैशी, नसीम कुरैशी, हाजी कदीर कुरैशी, हाजी रफीक कुरैशी, मो. इसराईल कुरैशी, मो. इब्राहिम कुरैशी को लेकर मो. हुश्शाम के साथ बैठक की। उसने सभी के सामने कहा कि वह तीन तलाक दे चुका है, इसलिए अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद हुश्शाम के खिलाफ रायपुर के महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसके खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपित की गिरफ्तारी नहीं की गई है।
Posted By: Vinita Sinha
- Font Size
- Close