रायपुर। ज्वेलरी दुकानों में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, फोटो रखने के साथ ही उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड या उनसे संबंधित अन्य दस्तावेज की प्रति अनिवार्य रूप से रखा जाए व कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थानों में भी देने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने शुक्रवार को कार्यालय नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली में रायपुर सराफा एसोशिएसन के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों की बैठक ली। जिसमें अतिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अभिषेक माहेश्वरी सहित सराफा एसोशिएसन के अध्यक्ष सुरेश भंसाली और सराफा एसोशिएसन के अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे।

ये दिशा निर्देश दिए गए

- ज्वेलरी दुकानों में कार्य करने वाले कारीगर अधिकांशत: वेस्ट बंगाल के निवासी होते हैं। इसके अतिरिक्त कारीगर अन्य राज्य, जिलों के भी होते है। अत: अन्य राज्य से आकर ज्वेलरी दुकान में कार्य करने वाले कारीगरों की पूर्ण रूप से तस्दीक करने के उपरांत उनकी संपूर्ण जानकारी उनसे संबंधित दस्तावेजों की प्रति रखने के साथ ही यथासंभव हो सके तो उनके किसी स्थानीय रिश्तेदार के संबंध में भी जानकारी रखी जाए। इसकी जानकारी संबंधित थाना में भी दिया जाए।

- समस्त ज्वेलरी दुकान के संचालक सुरक्षा गार्ड या आवश्यकता अनुसार आर्म्स गार्ड तैनात करें। सुरक्षा गार्ड व उसके हथियार का संबंधित थाने से वेरीफिकेशन कराना सुनिश्चित किया जाए। 24 घंटे सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था रखें।

स्वयं की पहचान छिपाकर दुकान में आने वालों पर विशेष निगरानी

- जिस ज्वेलरी दुकान के संचालक द्वारा दुकान में गार्ड रखा जाता है, तो गार्ड के संबंध में भी तस्दीक कर गार्ड की समस्त जानकारी स्थायी पता, फोटो सहित गार्ड किस एजेंसी के माध्यम से आया है कि संपूर्ण जानकारी रखा जाएं।

- दुकान के अंदर एवं बाहर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा लगवाएं साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का ओरियंटेशन सड़क के दोनों दिशाओं को कवर करे। कैमरे को हमेशा चालू रखा जाए। अधिकांशत: पाया गया है कि कई दुकानों में लगे कैमरे बंद होते है, जिससे कभी अप्रिय घटना घटित होने पर कैमरे चालू नहीं होने या डाटा स्टोरेज नहीं होने पर घटना व अपराधियों के बारे में पता नहीं चलता।

- ऐसे व्यक्ति जो टोपी, हेलमेट पहनकर, चेहरे को कपड़े से बांधकर या अन्य प्रकार से स्वयं की पहचान छिपाकर दुकान में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन पर नजर रखें तथा उनसे चेहरे को खोलकर दुकान अंदर प्रवेश करने कहा जाए।

हर थानों का फोन नंबर रखें

- नकली सोना या ज्वेलरी बिक्री करने वालों से सावधान रहें। उनसे क्रय ना करें एवं उनके किसी प्रकार के झांसे में ना आएं साथ ही आपके पास आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी पुलिस से साझा करना।

- यदि कोई व्यक्ति बिना रसीद के किसी प्रकार के जेवरातों की बिक्री करने आता है तो इसकी जानकारी तत्काल संबंधित थाना को दें। बिना रसीद की किसी भी जेवरात की खरीदी, गलाई और नए जेवरात बनाकर देने से बचें।

- ग्राहकों से क्रय किए गए जेवरातों को कम से कम 15 दिनों तक नहीं गलाने का प्रयास किया जाए।

- ज्वेलरी दुकान में संबंधित थाना प्रभारी, थाना और पुलिस कंट्रोल रूम रायपुर का फोन नंबर रखें ताकि दुकान में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने पर सूचना तत्काल थाना में दिया जाना।

लाकर की व्यवस्था कराएं

- दुकान के संचालक अपना एक ऐसा वाट्सएप नंबर पुलिस के साथ शेयर करें, जिससे पुलिस वाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित कर सकें ताकि जिलों अथवा अन्य राज्यों में ज्वेलरी दुकानों में घटित होने वाले घटनाओं व पेशेवर अपराधियों से संबंधित जानकारी से अवगत कराया जा सके।

- जिन ज्वेलरी दुकानों में लाकर की व्यवस्था नहीं है वे यथाशीघ्र लाकर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अपने ज्वेलरी शाप के लाकर को पूरी तरह आधुनिक सुरक्षा तकनीकी से लैस कर अलार्म सिस्टम को हमेशा एक्टिव रखें वह समय-समय पर उसे चेक करते रहें।

- जेवर बनाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले किसी व्यक्ति या गिरोह के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित थाने को सूचित करना।

Posted By: Vinita Sinha

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