रायपुर। News Tax Rules 2023: शादियों में हर किसी को एक से बढ़कर उपहार मिलते है, और लोगों को शादी की खुशियों के साथ ही टैक्स बचाने की भी चिंता रहती है। हर किसी के मन में यहीं सवाल रहता है कि शादी में मिलने वाले उपहार व नकदी पर कोई टैक्स तो नहीं देना होगा। अगर आप भी ऐसी चिंता में है, तो यह खबर आपके बड़े काम की है।

जानिए कर विशेषज्ञों का क्‍या कहना है

कर विशेषज्ञों का कहना है कि आपको शादी में मिले उपहार या नकदी पर किसी भी प्रकार से टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन आपको शादी में मिले उपहार या नकदी का रिकार्ड रखना चाहिए। इसके साथ यह भी ध्यान देना जरूरी है, कि आपको मिला उपहार शादी की तारीख या उसके आसपास की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी के छह माह या साल भर बाद उपहार दिए जा रहे है। कर विशेषज्ञ चेतन तारवानी ने बताया कि शादी में मिले उपहारों पर किसी प्रकार से टैक्स देय नहीं है।

ये है नियम

आयकर नियमों के अनुसार शादी में मिलने वाले उपहार या नकदी पर कोई टैक्स देय नहीं होता। खास बात यह है कि इन उपहार या नकदी की कोई सीमा नहीं होती। आपको शादी में कितना भी नकदी या उपहार मिल सकता है। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा।

नियम के अनुसार पति या पत्नी से मिला उपहार, भाई या बहन से मिला उपहार, विरासत या वसीयत में मिली प्रापर्टी या उपहार, स्थानीय अथारिटी जैसे पंचायत, म्यूनिसपल कमेटी और डिस्ट्रक्ट बोर्ड, किसी फंड-फाउंडेशन से मिला उपहार,धार्मिक ट्रस्ट से मिला उपहार पूरी तरह टैक्स फ्री होते है।

एक वर्ष में 50 हजार से अधिक के उपहार पर टैक्स

शादी के उपहारों में भले ही टैक्स नहीं लगता, लेकिन एक वर्ष में मिले कुल उपहारों पर टैक्स लगता है। आयकर नियमों के अनुसार अगर करदाता को एक वित्तीय वर्ष में 50 हजार का उपहार मिला है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 50 हजार से अधिक यानि 51 हजार का उपहार मिलता है, तो टैक्स देना होगा।

Posted By:

छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़
  • Font Size
  • Close