High Court News: मेडिकल कालेज प्रवेश: याचिका पर फैसला सुरक्षित
Updated: | Tue, 19 Jan 2021 04:28 PM (IST)बिलासपुर।High Court News: मेडिकल कालेज में प्रवेश को लेकर हाई कोर्ट में दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सोमवार को जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की डिविजन बेंच में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस संबंध में हाई कोर्ट में करीब 12 याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें बताया गया है कि मेडिकल कालेज में निवास प्रमाण पत्रों पर आई आपत्ति के बाद विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया गया है।
चिकित्सा स्वास्थ्य संचालक (डीएमई ) के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर पिछले कई दिनों से युगलपीठ में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रफुल्ल एन भारत व मनोज परांजपे बहस कर रहे थे। सोमवार को भी उन्होंने पक्ष रखते हुए तर्क दिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया है।
मालूम हो कि अटल बिहारी मेमोरियल मेडिकल कालेज राजनांदगांव द्वारा एक छात्रा का प्रवेश निरस्त किए जाने के आदेश पर हाई कोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगाई है। दरअसल हाई कोर्ट में नीट प्रवेश को लेकर चल रहे सिफत पाल सिंह अरोरा मामले में हुए आदेश के आधार पर डीएमई ने सभी छात्रों के निवास प्रमाण पत्र के नीट फार्म में दी गई जानकारी के आधार पर जांच शुरू की।
इसी जांच के आधार पर प्रवेश निरस्त किए गए हैं। हाई कोर्ट से स्थगन मिलने के बाद कई विद्यार्थी भी कोर्ट आ गए, जिस पर हाई कोर्ट ने प्रवेश निरस्त करने के आदेश पर रोक लगाई है।
Posted By: anil.kurrey