ग्वालियर में लालटिपारा गोशाला में करना चाहता था डकैती, वहीं देने पड़े 50 हजार रुपये दान
गौशाला में डकैती करने का प्रयास करने वाले बदमाश के सामने कोर्ट ने शर्त रखी कि जमानत तभी मिलेगी जब वह गोशाला को 50 हजारदानकरे।
Updated: | Fri, 21 Jan 2022 06:55 PM (IST)
- जमानत देने के लिए होई कोर्ट ने आरोपित पर लगाई अनोखी शर्त
बलवीर सिंह. ग्वालियर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने लूट व डकैती के एक आरोपित पर जमानत की अनोखी शर्त लगाई है। आरोपित जहां डकैती करना चाहता था, अब उसी गोशाला में उसे 50 हजार रुपये दान करने पड़े। कोर्ट ने 50 हजार रुपये लालटिपारा स्थित गोशाला में दान करने के निर्देश दिए थे। इस पैसे से गोशाला में बीमार गायों का इलाज कराया जाएगा। आरोपित ने गोशाला में 50 हजार रुपये जमा भी कर दिए हैं।
राहुल लोधी अपने साथियों के साथ लालटिपारा स्थित गोशाला में लोहा चोरी करने के लिए घुसा था, लेकिन वह मौके पर ही पकड़ गया। भागने के लिए उसने फायर भी किए। मुरार पुलिस ने आरोपित पर लूट, डैकती सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। 6 जनवरी 2022 को उसे जेल भेज दिया गया। जिला न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद उसने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। उसकी ओर से तर्क दिया गया कि वह 24 साल का नवयुवक है। उसकी पूर्व से कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है। यदि लंबे समय तक वह जेल में रहता है तो उसका भविष्य प्रभावित होगा। कोर्ट जो भी शर्त लगाएगा, उसका पालन करेगा। पुलिस की ओर से जमानत का विरोध किया गया। तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपित को सशर्त जमानत दी है। आरोपित गोशाला में लूट के लिए घुसा था, वहीं पर 50 हजार रुपये दान करने पड़े। एक लाख रुपये का जमानत मुचलका भी देना पड़ेगा। साथ ही वह बिना वजह ट्रायल प्रभावित नहीं करेगा। कोर्ट की शर्तों का पालन करते हुए आरोपित ने गोशाल में 50 हजार रुपये जमा कर दिए।