Indore News: सरकारी अफसर का समय किया खराब, कोर्ट ने लोकायुक्त पर लगाया पांच हजार रुपये हर्जाना
Updated: | Thu, 04 Mar 2021 08:06 PM (IST)
इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि Indore News। एक सरकारी अधिकारी को गवाही के लिए कोर्ट में बुलाकर उनके बयान नहीं लेकर उनका पूरे दिन का समय खराब करने वाले सरकारी वकील पर न्यायालय ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने लोकायुक्त संगठन पर पांच हजार रुपये का दंड भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि उज्जैन लोकायुक्त एसपी अगली सुनवाई पर हर्जाने की रकम जमा कर रसीद प्रस्तुत करें।
मामला विशेष न्यायाधीश आलोक मिश्रा के न्यायालय का है। इस कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में सुनवाई हो रही है। यह मामला मप्र शासन विरुद्ध प्रेमराव चंदेलकर का है। बुधवार को इस मामले में अभियोजन ने सहायक यंत्री प्रताप टंडवानी को गवाही के लिए बुलाया था। टिंडवानी दोपहर 12 बजे कोर्ट पहुंच गए। वे दिनभर बयान देने के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन उनके बयान दर्ज नहीं किए गए। शाम के वक्त विशेष लोक अभियोजक एमके चतुर्वेदी ने कोर्ट को गवाह द्वारा सहयोग नहीं करने की बात कहते हुए टंडवानी के बयान दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने इस पर नाराजगी जताई।
न्यायाधीश मिश्रा ने आदेश में लिखवाया की साक्षी का पूरा दिन और अमूल्य समय न्यायालय में खराब हुआ है। सहायक यंत्री के न्यायालय में होने से एक दिन का शासकीय कार्य भी प्रभावित हुआ है। इसकी जिम्मेदारी लोकायुक्त संगठन की है। लोकायुक्त संगठन की उपेक्षा और उदासीनता को देखते हुए लोकायुक्त संगठन उज्जैन पर पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया जाता है। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को एक पत्र अलग से प्रेषित करने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि वे अगली सुनवाई पर हर्जाने की रकम न्यायालय में जमा कर रसीद प्रस्तुत करें। प्रकरण में अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी।