इंदौर में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपित को तीन साल का कठोर कारावास
Updated: | Tue, 19 Jan 2021 05:07 PM (IST)इंदौर। नईदुनिया प्रतिनिधि। नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपित को विशेष न्यायालय ने तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित पर चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा।
18 जनवरी 2018 को पीडिता ने बाणगंगा पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह 12वीं में पढती है। आरोपित मन्नूू उर्फ निहाल नामदेव (24) पुत्र ओमप्रकाश निवासी बजरंगपुरा अक्सर उसके साथ छेडछाड़ करता है। वारदात वाले दिन वह पीडिता से मिला और बोलने लगा कि वह उससे प्यार करता है। पीडिता ने उसे रोका तो उसने बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकडा और झूमा-झटकी करने लगा।
जाते-जाते आरोपित धमकी देते हुए गया कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। इसके पहले भी उक्त आरोपित आए दिन छेडखानी करता रहता था। वारदात राहगीरों ने भी देखी थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भादवि की धारा 354, 506, पाक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया।
प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने पैरवी की। उन्होंने न्यायदृष्टांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आरोपित को कठोर से कठोर दण्ड दिये जाने का निवेदन किया। जिला अभियोजन अधिकारी मो.अकरम शेख ने बताया कि विशेष न्यायाधीश नीलम शुक्ला ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपित मन्न्ू उर्फ निहाल को तीन वर्ष कठोर कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड नहीं जमा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Posted By: Hemant Kumar Upadhyay