Jabalpur High Court news: प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत तिलहन संघ के कर्मियों को 62 साल की उम्र में रिटायर करने की मांग खारिज
Updated: | Fri, 27 Nov 2020 08:44 PM (IST)जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि ।
मप्र हाइकोर्ट ने विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य तिलहन संघ के कर्मियों को 60 साल की आयु पूरी होने पर उनके मूल विभाग में वापस भेजने के आदेश को सही करार दिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव की सिंगल बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता एक सहकारी समिति के कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के नही। उनकी सेवाएं राज्य सरकार के कर्मियों के लिए बनाए गए नियमों से नियंत्रित नही होतीं। इस मत के साथ कोर्ट ने संघ के कर्मी की याचिका निरस्त कर दी।
राज्य तिलहन संघ के राज्य सरकार में विलय की प्रक्रिया चल रही:
ग्वालियर निवासी व राज्य तिलहन संघ में कार्यरत वेदप्रकाश गुप्ता की ओर से याचिका दायर की गई। कोर्ट को बताया गया कि राज्य तिलहन संघ के राज्य सरकार में विलय की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने संघ के अतिशेष कर्मियों को विभिन्न सरकारी विभागों में विलय करने की योजना लाई। इसके तहत याचिकाकर्ता को वाणिज्यिक कर विभाग में विलय करने के लिए चिन्हित किया गया। लेकिन संविलियन नही किया गया। वर्तमान में याचिकाकर्ता पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर है। उसकी 60 वर्ष की आयु पूरी होने को है। इसके मद्देनजर 17 मार्च 2020 को आदेश जारी कर उसे वापस मूल विभाग भेजने को कह दिया गया। आग्रह किया गया कि इस आदेश को निरस्त किया जाए। याचिकाकर्ता को वर्तमान विभाग में विलय कर अन्य सरकारी कर्मियों की तरह रिटायरमेंट आयु 60 से 62 वर्ष की जाए। राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता शासकीय कर्मी नही है। लिहाजा संघ का विलय न होने तक उस पर सरकारी नियम लागू नही होते। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।