Jabalpur News: हाई कोर्ट ने लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत को अवमानना कार्रवाई से मुक्त किया
Updated: | Thu, 04 Mar 2021 07:58 PM (IST)जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन को आदेश दिया है कि कटनी डीईओ बीबी दुबे के खिलाफ 45 दिन में विभागीय जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश की जाए। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में लोकशिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत को अवमानना की कार्रवाई से मुक्त कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को नियत की गई है।
पति के निधन के बाद शिक्षा विभाग ने उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी : कटनी निवासी शिखा शर्मा की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया कि उसके पति अशोक शर्मा शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। सेवा के दौरान उनका वर्ष 2014 में निधन हो गया था। पति के निधन के बाद शिक्षा विभाग ने उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने उन्हें अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 11 जनवरी, 2021 को लोकशिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत और कटनी डीईओ बीबी दुबे को अवमानना का दोषी पाया था। 24 फरवरी को लोकशिक्षण आयुक्त ने कोर्ट में हाजिर होकर बताया कि याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई है। इसलिए आदेश को रिकॉल किया जाए। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने लोकशिक्षण आयुक्त को अवमानना की कार्रवाई से मुक्त कर दिया। कटनी डीईओ बीबी दुबे के खिलाफ 45 दिन में विभागीय जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल और राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष प्रस्तुत किया।