EMI, Personal Loan, Home Loan लेने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
Updated: | Wed, 02 Dec 2020 10:53 PM (IST)EMI, Personal Loan, Home Loan लेने वालों के लिए काम की खबर है। 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऋण स्थगन अवधि के दौरान ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। अब इस मामले में जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच 3 दिसंबर को सुनवाई फिर से शुरू करेगी। कोरोना संकट के मद्देनजर कर्जधारकों को बैंक से लिए दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 31 अगस्त तक किस्त चुकाने की बाध्यता से राहत दी गई थी। अवधि की समाप्ति के बाद बैंकों द्वारा कर्जधारकों से छूट की अवधि के ब्याज पर ब्याज वसूले के मामले को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। गत सप्ताह कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। गत सप्ताह ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर दो करोड़ रुपये तक के लोन की आठ निर्दिष्ट श्रेणियों पर ब्याज माफी के अपने फैसले को लागू करने के लिए सभी कदम उठाना सुनिश्चित करे। लोन्स की आठ श्रेणियों में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), शिक्षा, हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्रेडिट कार्ड, ऑटोमोबाइल, पर्सनल और खपत शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज माफी या ऋण स्थगन मामले में सुनवाई फिर से शुरू कर दी है। SC के सामने याचिकाकर्ता ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान लोगों का क्रेडिट स्कोर प्रभावित हुआ है और यह भुगतान की भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करेगा।
SC के लिए CREDAI के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह कहा
- सरकार ने क्या किया है? मेरा विनम्र अभिवादन है कि इसने आरबीआई के परिपत्रों पर भरोसा करने के अलावा कुछ नहीं किया है।
- GOI का रुख बहुत स्पष्ट है। वे कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। वे जो एकमात्र प्रासंगिकता देते हैं, वह उधार और ऋणदाता है। UOI के लिए, आपदा ने कुछ भी नहीं बदला है।
- रियल एस्टेट उद्योग का आर्थिक आधार बहुत ही खतरनाक है।
- योग्य उधारकर्ताओं के खाते को मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। आज तक उसी का कोई आह्वान नहीं है
- कामथ समिति एक विशेषज्ञ समिति है जो उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं के बीच मानकों को विनियमित करने के लिए गठित है और इसका आपदा से कोई लेना-देना नहीं है।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दी ये दलीलें
- यहां मुद्दा यह है कि हम कोलकाता में एक होटल चलाते हैं और हम एक क्रेडिट सुविधा पर थे। RBI की नीति के बावजूद, सरकार ने बहुत विवेक की अनुमति दी।
- RBI को कार्य करना चाहिए, केंद्र कार्य करने के लिए बाध्य है और सामाजिक आर्थिक न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों को देखना होगा।
इससे पहले यह सब हुआ
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मार्च में तीन महीने के लिए सावधि जमा की अदायगी के लिए स्थगन की घोषणा की थी, जिसे बाद में 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। इस कदम का उद्देश्य COVID-19 महामारी के दौरान उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करना था।
- SC ने 3 सितंबर को बैंकों को निर्देश दिया था कि वे अगले आदेश तक खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित न करें।
- अक्टूबर में केंद्र ने कहा कि वह कुछ श्रेणियों में 2 करोड़ रुपये तक के ऋणों के पुनर्भुगतान पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करेगा, एक ऐसा कदम जो व्यक्तिगत और एमएसएमई उधारकर्ताओं को राहत देगा।
- शीर्ष अदालत ने 19 नवंबर को केंद्र और आरबीआई को पीठ के समक्ष रखे गए सुझावों का जवाब देने का निर्देश दिया था। SC ने उन याचिकाओं का भी निपटारा किया, जिनमें याचिकाकर्ता चक्रवृद्धि ब्याज माफी से संतुष्ट हैं।
- SC ने पहले कहा है कि "ब्याज पर ब्याज लेने में कोई योग्यता नहीं है"।
- आरबीआई ने 4 जून को कहा था कि अगर कर्ज देने की अवधि पूरी तरह खत्म हो जाती है तो कर्जदाताओं को 2 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
मोरेटोरियम पर फैसले को अमल कराए केंद्र : सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह आठ प्रकार के लोन पर मोरेटोरियम अवधि के ब्याज पर ब्याज नहीं लेने का लाभ सभी संबंधित ग्राहकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करे। शुक्रवार को जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कारोबार जगत को कठिन समय से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में वित्त मंत्रालय की योजना के मुताबिक लाभार्थियों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित करें। कोर्ट मोरेटोरियम की अवधि के दौरान किस्त चुकाने से मिली छूट के बाद कर्जदाताओं द्वारा ब्याज पर ब्याज वसूले जाने के मामले की सुनवाई कर रहा था।
ब्याज पर ब्याज न वसूले जाने की योजना तैयार
वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक आफ इंडिया पहले ही सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दाखिल कर बता चुके हैं कि सरकार ने मोरेटोरियम अवधि का ब्याज पर ब्याज न वसूले जाने की योजना तैयार की है और 2 करोड़ तक कर्ज लेने वालों से मोरेटोरियम अवधि का ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। यह भी बताया था कि 2 करोड़ तक के कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का वसूला गया अंतर कर्जदारों के खातों में वापस कर दिया गया है।
अगली सुनवाई 2 दिसंबर को
जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच इस मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को फिर से शुरू करेगी। अब उस तारीख को यह सुनवाई पूरी होने की संभावना है। सरकार के लिए एससी के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, आर्थिक स्थिति के अनुसार, विभिन्न मुद्दे राजकोषीय मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सरकार के लिए खेलते हैं। क्रेडाई मुंबई टू एससी की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा, आरबीआई और सरकार की स्थिति यह है कि इस परिमाण की आपदा के बावजूद अनुबंध संबंधी प्रावधानों का पालन करना होगा। 1 सितंबर को उद्योग का 98 प्रतिशत एनपीए हो जाएगा। ये सरकार के आंकड़े हैं। अगर अदालत हमारी सुरक्षा नहीं करती है, तो हम किसी भी राहत के हकदार नहीं होंगे। अगर SC ने सुरक्षा नहीं दी तो बिल्डर किसी भी राहत के हकदार नहीं होंगे।
लोन मोरेटोरियम पर अभी तक क्या हुआ, एक नजर देखें
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मार्च में तीन महीने के लिए सावधि जमा की अदायगी के लिए स्थगन की घोषणा की थी, जिसे बाद में 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। इस कदम का उद्देश्य COVID-19 महामारी के दौरान उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करना था।
- SC ने 3 सितंबर को बैंकों को निर्देश दिया था कि वे अगले आदेश तक खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित न करें।
- अक्टूबर में केंद्र ने कहा कि वह कुछ श्रेणियों में 2 करोड़ रुपये तक के ऋणों के पुनर्भुगतान पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करेगा, एक ऐसा कदम जो व्यक्तिगत और एमएसएमई उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करेगा।
- शीर्ष अदालत ने 19 नवंबर को केंद्र और आरबीआई को पीठ के समक्ष रखे गए सुझावों का जवाब देने का निर्देश दिया था। SC ने उन याचिकाओं का भी निपटारा किया, जिनमें याचिकाकर्ता चक्रवृद्धि ब्याज माफी से संतुष्ट हैं।
- SC ने पहले कहा है कि "ब्याज पर ब्याज लेने में कोई योग्यता नहीं है"।
- आरबीआई ने 4 जून को कहा था कि अगर कर्ज की अवधि पूरी तरह खत्म हो जाती है तो कर्जदाताओं को 2 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
- COVID-19 महामारी के दौरान उधारकर्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से, आरबीआई ने मार्च में तीन महीने के लिए सावधि जमा की अदायगी के लिए स्थगन की घोषणा की थी, जिसे बाद में 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। इस कदम से उधारकर्ताओं को अधिक समय देने की उम्मीद थी।
इस मामले में कब क्या हुआ
- आरबीआई ने 4 जून को कहा था कि अगर स्थगन अवधि के दौरान ब्याज माफ कर दिया जाता है तो बैंकों को 2 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
- पीठ ने 5 अक्टूबर को छह महीने की ऋण स्थगन अवधि के दौरान ब्याज की माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त हलफनामे दायर करने के लिए केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को समय दिया।
- 2 अक्टूबर को, केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि वह 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के पुनर्भुगतान पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करेगा।
- 3 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया था कि वे अगले आदेश तक खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित न करें।
जानिये 19 नवंबर को हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की खास बातें
- शीर्ष अदालत ने 19 नवंबर को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निर्देश दिया था कि वह याचिका दायर करते समय पॉवर सेक्टर के सुझावों का जवाब दे, जिसमें याचिकाकर्ता कंपाउंड ब्याज माफी से संतुष्ट हैं। अंतिम सुनवाई में राहतें मांगी गईं थीं।
- आरबीआई एलआईसी, एआईएफ, एफपीआई, विदेशी बैंकों से उधार ली गई धनराशि के पुनर्गठन की अनुमति देता है। RBI वर्तमान में केवल बैंकों, NBFC, सहकारी संस्थाओं द्वारा पुनर्गठन की अनुमति देता है।
- पुनर्गठन उधारकर्ताओं द्वारा अनुरोध के अधीन होना चाहिए, ऋणदाता के विवेक के अधीन नहीं होना चाहिए।
- पुनर्गठन में फोरेंसिक ऑडिट जैसे तार्किक अभ्यास की आवश्यकता होती है। इन जैसी आवश्यकताओं को दूर किया जाना चाहिए।
- बैंक गारंटी के आह्वान जैसे ज़बरदस्त उपाय करने से कर्जदाताओं को रोकना चाहिए।