बालाघाट (नईदुनिया प्रतिनिधि)।
मारपीट करने वाले तीन आरोपितों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही 3000-3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मोहित माधव बालाघाट के अदालत में सुनाया गया है। आरोपितगण पुरूषोत्तम पिता गेंदलाल ढेरवार 45 वर्ष, नंदकिशोर पिता बैजनाथ 39 वर्ष और सुदेश पिता बैजनाथ ढेकवार सभी सारद गांव थाना किरनापुर के रहने वाले है। अभियोजन पक्ष के अनुसार फरियादी अनिल सिंह चौहान 15 अगस्त 2013 को अपने दोस्त सैयद गफुर से साथ गाड़ी टाटा सफारी क्रमांक एमपी-50 ए 0786 से खोड़सिवनी गांव गया था और वहां से वापस हिर्री गांव आ रहा था। तभी रास्ते में सारद गांव में पुरूषोत्तम ढेकवार के मकान के सामने पुरूषोत्तम ढेकवार, नंदकिशोर ढेकवार व नंदकिशोर का छोटा भाई दो ट्रैक्टर रास्ते में लगाकर उसका रास्ता रोककर गाली गलौज देने लगे और कहने लगे कि तू बड़ा रेत का ठेकेदार बनता है, तेरे को आज बताते है कहकर नंदकिशोर ने हथौड़े से उसकी सफारी गाड़ी के बोनट और बांए तरफ की शीशा में मारकर तोड़फोड़ कर दिया। उसके साथ बैठे सैयद गफुर को लोहे के हथौड़े से मारा। आरोपितगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देने लगा। जिसके चलते फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। विचारण के दौरान न्यायालय ने संपूर्ण तथ्य, परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपितों को धारा 325 भादवि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000-3000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी विष्णुकांत समाधिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बालाघाट द्वारा की गई।
Posted By: Nai Dunia News Network
नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे