Balaghat News : वारासिवनी ( नई दुनिया प्रतिनिधि) । मारपीट करने वाले दो आरोपितों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शैलेंद्र रैकवार वारासिवनी के न्यायालय में सुनाया गया है।आरोपित मेकचंद पिता सावनलाल नगपुरे 50 वर्ष, गुणवंतीबाई पति मेकचंद नगपुरे दोनों ग्राम लड़सड़ा थाना रामपायली निवासी है।
जानकारी के अनुसार 12 मार्च 2018 की सुबह सात बजे अपने घर के पीछे बर्तन साफ कर रही थी और उसका पति ज्ञानीराम सामने आंगन में झाडू लगा रहा था,उसी समय उसके महालपे भाई मेकचंद नगपुरे और उसकी पत्नी गुणवंतीबाई बोलने लगी कि कचरा उड़ रहा है तो प्रार्थीयां बोली कि कहा कचरा उड़ रहा है की बात पर से आरोपित मेकचंद व गुणवंतीबाई दोनों एक राय होकर गाली गलौज देने लगे। इस बात से मना करने पर आरोपितों ने हाथ मुक्कों से मारपीट किए। साथ ही जान से मारने की धमकी दी।अभियोजन की ओर से पैरवी राजेश कायस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वारासिवनी द्वारा की गई।
Posted By: Jitendra Richhariya