Betul Crime News : बैतूल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुराचार का शिकार बनाने वाले लवकेश उर्फ लोकेश पिता छन्नाू चौहान (25) निवासी थाना भैंसदेही को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) में आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। सहायक मीडिया सेल प्रभारी सौरभ सिंह ठाकुर ने बताया कि 29 दिसम्बर 2017 को पीड़िता के परिजनों ने मोहदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 27 दिसम्बर 2017 को रात करीब एक बजे तक उनकी बेटी घर पर ही मौजूद थी। सुबह घर पर नहीं मिली तो उन्होंने अपने रिश्तेदार के यहां तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। परिजनों को आशंका थी कि उनकी बेटी को लोकेश चौहान बहला फुसलाकर लेकर गया है।
परिजनों की रिपोर्ट पर मोहदा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस ने लापता किशोरी की तलाश करना शुरू कर दिया। 22 दिसम्बर 2018 को पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब किया और उसके बयान दर्ज किए गए। पीड़िता ने दिए गए कथन में बताया कि वह एक वर्ष पूर्व लोकेश के साथ ग्राम बेला चली गई थी और वहां से लोकेश उसे नागपुर लेकर गया और उसने वहां अपनी पत्नी बनाकर रखा। इस दौरान लोकेश ने दुराचार किया। किशोरी ने अपने स्वयं की मर्जी से आरोपित के साथ जाने की बात कबूल की, लेकिन किशोरी नाबालिग थी इसलिए उसकी सहमति का विधि में कोई महत्व नहीं होने तथा प्रकरण में प्रस्तुत डीएनए रिपोर्ट के परिणाम अनुसार पीड़िता एवं आरोपित के मध्य दुराचार होना प्रमाणित पाया गया। पीड़िता ने एक नवजात बच्चे को भी जन्म दिया। बच्चे और आरोपित का डीएनए मिलान होने और बालक आरोपित एवं पीड़िता जैविक पुत्र होने से अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाकर न्यायालय ने धारा 3(2वीं)एससी एसटी एक्ट सहपठित धारा 376 (2) (एन) भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और दो हजार रुपये का जुर्माना, धारा 6 सहपठित, धारा 5 (जे) पास्को एक्ट में दस वर्ष का कठोर कारावास और दो हजार रुपये का जुर्माना, धारा 376 (2) (एन) भादवि में दस वर्ष का कठोर कारावास की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना, धारा 366 भादवि में पांच वर्ष का कठोर कारावास एक हजार रुपये का जुर्माना, धारा 3 (2) (वीए) एससी एसटी एक्ट सहपठित धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए चार वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
Posted By: Nai Dunia News Network
- Font Size
- Close