भोपाल, नवदुनिया प्रतिनिधि। राजधानी के कोलार में हुए चर्चित हत्याकांड मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने पति रंजीत मीणा की हत्या के मामले में दोषी पत्नी उर्मिला मीणा को आजीवन कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह हत्याकांड वर्ष 2021 में हुआ था, जो काफी सुर्खियों में रहा था। तब उर्मिला ने अपने देवर मोहन मीणा के साथ मिलकर पति की हत्या की थी और शव को घर में ही गाड़ दिया था। इतना ही नहीं, बाद में महिला महिला के देवर की भी संदिग्ध मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, तब महिला ने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या करना स्वीकारा था। फिलहाल देवर की हत्या से जुड़ा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बता दें कि यह फैसला 25वें अपर सत्र न्यायाधीश युगल रघुवंशी ने सुनाया है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राम कुमार खत्री द्वारा पैरवी की गई है।
थाना कोलार रोड के अनुसंधान अधिकारी ने हत्या के अपराध में आरोपित उर्मिला मीणा से पूछताछ की थी, जिसमें आरोपित महिला के उसके देवर मोहन मीणा के साथ अवैध संबंध होना पाया गया था। इसकी जानकारी उसके पति को हो गई थी, जिस कारण उसने अपने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। तब डीएनए जांच करानी पड़ी थी नगर निगम कर्मचारियों से उस स्थान की खोदाई कराई गई, जिसमें एक नरकंकाल प्राप्त हुआ था। अनुसंधान अधिकारी द्वारा मानव कंकाल एवं आरोपित महिला तथा उसके बच्चों के डीएनए की जांच करवाई गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट में उक्त मानव कंकाल के उसके बच्चों का जैविक पिता होना पाया गया था। अनुसंधान अधिकारी द्वारा आरोपित महिला के विरूद्ध धारा अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को, साक्ष्य एवं दस्तावेजों से सहमत होकर महिला को सजा सुनाई गई।
देवर के शव को सुअर व कुत्तों ने नोंच खाया था
रंजीत मीणा की हत्या के कुछ माह बाद उर्मिला मीणा के देवर मोहन मीणा का शव कलियासोत नदी के किनारे अमरनाथ कालोनी के पास क्षत-विक्षत अवस्था में मिला था। शव के निचले हिस्से को सुअरों व कुत्तों ने नोंचकर खा लिया था। छानबीन के बाद उक्त मामले में पुलिस ने उर्मिला को हिरासत में लिया था, जिसमें उसने दोनों हत्या करना स्वीकारा था।
Posted By:
- Font Size
- Close