Bhopal Crime News: भोपाल, नवदुनिया प्रतिनिधि। राजधानी की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में पदमश्री बिल्डर एंड डेवलपर के प्रोपराइटर प्रशांत पाटीदार उर्फ शैंकी पाटीदार को एक साल की जेल और आठ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला न्यायाधीश प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी ने सुनाया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अरेरा कालोनी में रहने वाले आदित्य डाबर कारोबारी है। शैंकी पाटीदार ने खुद को बिल्डर बताते हुए आदित्य डाबर से साल 2017 में पांच लाख रुपये उधार लिये थे। अदायगी के बदले पदमश्री बिल्डर एंड डेवलपर के प्रोपराइटर प्रशांत पाटीदार उर्फ शैंकी पाटीदार ने आदित्य को पांच लाख रुपये का चेक दिया था। जब आदित्य ने चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया तो वह बाउंस होने से भुगतान नहीं हो पाया।
आदित्य ने वर्ष 2017 में चेक बाउंस का मामला अदालत में पेश किया था। न्यायाधीश प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी ने मामले की सुनवाई के बाद चेक बाउंस के मामले में पदमश्री बिल्डर एंड डेवलपर के प्रोपराइटर प्रशांत पाटीदार उर्फ शैंकी पाटीदार को दोषी मानते हुए उसे एक साल की जेल और आठ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में याची ने अदालत के फैसले से संतुष्टि जताई है।
Posted By: Ravindra Soni
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