भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे प्यारे मियां के बेटे के घर से करीब तीन वर्ष पहले चीतल के सींग से बनी ट्राफी बरामद की गई थी। इस मामले में प्यारे मियां के साथ ही उसके बेटे शहनवाज खान के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में शुक्रवार को राजधानी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमर सिंह सिसोदिया ने आरोपित प्यारे मियां और शाहनवाज़ ख़ान को तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं 25 -25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी सुधा विजय सिंह भदौरिया ने की।
जुलाई 2020 में पुलिस ने प्यारे मियां को नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया था। साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने शहनवाज के श्यामला हिल्स स्थित अंसल अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 402 की तलाशी ली थी। सर्चिंग के दौरान शहनवाज वहां से गायब हो गया था। कमरे में चीतल के सींग की ट्राफी ज़ब्त की गई थी। उस पर वन विभाग का पंजीयन आदि का निशान नहीं था। पुलिस के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसके बाद पुलिस ने शाहनवाज को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया था कि उसके पिता प्यारे मियां अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाते थे। यह ट्राफी डेढ़ वर्ष पुरानी है। चीतल के सींग की ट्राफी को जांच के लिए स्कूल आफ वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एंड हेल्थ, जबलपुर भेजा गया था। जांच में ट्राफी चीतल के सींग की होने की पुष्टि हुई थी।
Posted By: Ravindra Soni
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