भोपाल, नवदुनिया प्रतिनिधि। जिला प्रशासन ने शनिवार को सूरज नगर न्यायिक अकादमी के पीछे स्थित 20 एकड़ जमीन का कब्जा मुंबई की गोकुलदास फर्म से कार्रवाई करते हुए वापस ले लिया है। बताया जा रहा है कि उक्त जमीन जिला प्रशासन ने फर्म को स्टड फर्म (घोड़े पालने) के लिए दी थी, लेकिन जब प्रशासन ने निरीक्षण किया तो यहां पर फर्म द्वारा लीज शर्तों का उल्लंघन करना पाया गया। इससे लीज निरस्त होने के बाद कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने नगर निगम अमले की मदद से जमीन अपने कब्जे में ले ली है।

बना लिया था फार्महाउस, वर्तमान में 350 करोड़ रुपये कीमत

तहसीलदार अवनीश मिश्र ने बताया कि ग्राम सेवनिया गोंड में खसरा नंबर 104, रकबा 20 एकड़ जमीन मुंबई की गोकुलदास फर्म को घोड़ा पालने के लिए वर्ष 1963 में लीज पर दी थी। जिसकी लीज को वर्ष 2005 में रिन्यू कराया गया था, लेकिन जमीन के निरीक्षण में पाया गया कि इसकी लीज शर्तों का उल्लंघन किया गया है। यहां पर जिस प्रयोजन के लिए जमीन दी गई थी, उसका पालन नहीं करते हुए फार्महाउस बनाया गया है। इससे कलेक्टर द्वारा एक जून 2020 को लीज निरस्त कर दी गई थी। इस पर हर्ष गोकुलदास द्वारा संभागायुक्त के यहां अपील की थी, लेकिन वहां भी उनकी अपील को निरस्त कर दिया गया था। लीज निरस्त होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा खसरे में फिर से जमीन को मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज कर दिया था। इसी से जिला प्रशासन ने शनिवार को एडीएम टीटीनगर संतोष बिटोलिया के निर्देशन में नगर निगम के अमले ने कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जे में ले लिया है। तहसीलदार ने बताया कि वापस ली गई 20 एकड़ जमीन का बाजार मूल्य चार हजार रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से लगभग 350 करोड़ रुपये है।

इनका कहना है

20 एकड़ जमीन को मुंबई की गोकुलदास फार्म को घोड़ा पालन के लिए लीज पर दिया गया था, लेकिन शर्तों के उल्लंघन की वजह से लीज निरस्त कर दी गई थी। अब भी जमीन पर फर्म का कब्जा बरकरार था, जबकि जमीन शासन की थी। इसी वजह से कार्रवाई करते हुए जमीन को वापस शासन ने अपने कब्जे में ले लिया है।

- आशीष सिंह, कलेक्टर

Posted By: Ravindra Soni

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